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    गरीबों को प्लॉट, आढ़तियों को 3 करोड़... हरियाणा कैबिनेट ने लिए अहम फैसले, किन मुद्दों पर लगी मुहर?

    Updated: Tue, 04 Feb 2025 02:27 PM (IST)

    Haryana Cabinet Meeting 2025 हरियाणा कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई है। नुकसान की भरपाई के लिए आढ़तियों को 3 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। रबी सीजन 2024-25 में नमी के कारण ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में संशोधन (बदलाव) को मंजूरी दी गई है।

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    हरियाणा में आज नायब सैनी के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज कैबिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ। इस बैठक में कई मुद्दों को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं।

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    मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। नुकसान की भरपाई के लिए आढ़तियों को 3 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। रबी सीजन 2024-25 में नमी के कारण, हमने ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नायब सैनी ने मुख्यमंत्री विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के संशोधन को मंजूरी है।

    गरीबों को प्लॉट मुहैया कराने के फैसले पर लगी मुहर है। इसके साथ ही अब पंचायत की जमीन पर बने मकान का मालिकाना हक दिया जाएगा। नायब सैनी ने कहा कि इसके लिए मकान 20 साल से अधिक पुराना होना चाहिए।

    कैबिनेट में इन मुद्दों पर लगी मुहर

    • हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दो गई है।
    • विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड किए है।
    • आढ़तियों को राहत देने का भी फैसला लिया है, रबी के सीजन में नुकसान हुआ था।
    • इसके लिए आढ़तियों को एकमुश्त राहत देने का काम किया उसको मंजूरी दी है।
    • 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय लिया है।
    • विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट में भी संशोधन किए हैं।
    • 20 वर्षों से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान बना हुआ है, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है।
    • ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा जा सकता है। साल 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है एक साल तक व्यक्ति अपने नाम पर करवा सकता है।
    • इसका समाधान पंचायत के निदेशक कर सकते है, उनको पॉवर दी गई है।
    • 500 गज तक के प्लॉट उनके नाम करवाने का प्रावधान किया है।