हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अब नहीं मिलेंगे ‘गरीबी’ के अतिरिक्त पांच अंक, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला
हरियाणा सरकार ने शनिवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्तियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंकों को हटा दिया है। अब सीईटी पास 10 गुना युवाओं को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम-2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्तियों में गरीब युवाओं को अतिरिक्त पांच अंक नहीं मिलेंगे। सामाजिक-आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंकों पर हाई कोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने नीति में बदलाव किया है।
इसी तरह सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के नियमों में संशोधन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। नए नियमों के तहत रिक्त पदों की तुलना में चार गुणा की बजाय सीईटी पास 10 गुणा युवाओं को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही सीईटी आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है।
वहीं, पांच साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर ईयर में 240 दिन काम करने की शर्त भी सरकार ने हटा दी है।
सीएम सैनी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला
शनिवार को कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भर्ती रोको गैंग नहीं चाहता था कि गरीब परिवारों के युवाओं को नौकरियों में अतिरिक्त अंक मिलें। भर्ती रोको गैंग हाई कोर्ट चला गया, जहां से सामाजिक-आर्थिक आधार के अंकों पर रोक लग गई।
इस कारण हमें नीति में बदलाव करना पड़ा है। कुछ तत्व युवाओं के भविष्य को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार युवाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाएगी।
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्तियों की परीक्षा के अगले चरण में सीईटी पास चार गुना अभ्यर्थियों की बजाय 10 गुना करने से अधिक युवाओं को मौका मिलेगा और प्रतियोगिता का स्तर बेहतर होगा। इससे योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिलेंगे।
संविदा कर्मचारियों के लिए हुआ ये फैसला
मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम-2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। संशोधन के तहत एक कैलेंडर वर्ष में वाक्यांश को अनुबंधित सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान से बदल दिया जाएगा।
प्रभावित कर्मचारियों ने अनुरोध किया था कि 240 दिवसीय सेवा आवश्यकता की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय एक वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाए। इसका लाभ उन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा जो 15 अगस्त 2024 से पहले पांच साल की संविदा सेवा पूरी कर लेंगे।
आवास और भोजन की व्यवस्था न होने पर सरकार करेगी होटल बिल की प्रतिपूर्ति
हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम-2016 में संशोधन किया गया है। यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु इसका लाभ नहीं उठाता तो उसे कोई होटल शुल्क नहीं दिया जाएगा।
यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं करती तो प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
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25 लाख रुपये तक मिलेगी ग्रेच्युटी
सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि एक जनवरी 2024 से प्रभावी होबी। डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये रहेगी। अभी तक 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी दी जा रही थी।
इंजीनियरिंग विंग के कर्मचारियों के वेतन को फिर से निर्धारित करने की जरूरत नहीं
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम-2008 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित करियर प्रगति) नियम-2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह नियम एक सितंबर 2009 से लागू माने जाएंगे।
राज्य के तीन प्रमुख इंजीनियरिंग विंग के पदों पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), सिंचाई एवं जल संसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में इन नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद किसी भी कर्मचारी के वेतन को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी
जजों और न्यायिक कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा राशि
बैठक में हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम-2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम-1951 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति मिल सकेगी।
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