गुरुग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम की बढ़ी मुश्किलें, मुख्य आरोपी प्रदीप कलेरा बनेगा सरकारी गवाह
फरीदकोट में श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस ने मुख्य आरोपितों में शामिल प्रदीप कलेर को सरकारी गवाह बनाया है। कलेर ने राम रहीम और हनीप्रीत के खिलाफ बयान दिए हैं। इस मामले में राम रहीम को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। एसआईटी ने इस मामले में तीन केस दर्ज किए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया था।

रवि अटवाल, चंडीगढ़। नौ साल पहले फरीदकोट के बरगाड़ी गांव में श्री गुरुग्रंथ साहिब की हुई बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस मुख्य आरोपितों में शामिल प्रदीप कलेर को सरकारी गवाह बना रही है।
इस संबंध में वीरवार को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में पंजाब पुलिस ने कहा है कि आरोपित प्रदीप कलेर अपनी इच्छा से आरोपितों के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। इसलिए उसे सरकारी गवाह बनाने की इजाजत दी जाए। इस अर्जी पर अगली सुनवाई नौ जनवरी 2025 को होगी।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि एक जून, 2015 को फरीदकोट के गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी में गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी। इस मामले की जांच के लिए पंजाब पुलिस ने एसआइटी गठित की थी।
एसआइटी ने मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत कई आरोपितों के खिलाफ तीन केस दर्ज किए थे। इन तीनों मामलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया था।
एसआइटी ने इस मामले में राम रहीम को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। वहीं, प्रदीप कलेर भी मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल था। वह राम रहीम के डेरे में रह चुका था।
इस साल उसने राम रहीम और हनीप्रीत के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिए, ऐसे में एसआइटी अब उसे सरकारी गवाह बनाने जा रही है।
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वीसी से पेश हुआ राम रहीम
वीरवार को राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश किया गया। राम रहीम ने पुलिस चालान से जुड़े कुछ दस्तावेज मुहैया करवाने की अर्जी दाखिल की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। वहीं, प्रदीप कलेर भी अदालत में पेश हुआ।
वह काफी समय से भगौड़ा था और पिछले साल फरवरी में फरीदकोट पुलिस ने उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई थी।
इन तीनों मामलों की सुनवाई पर करीब छह महीने से पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगी हुई थी लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने के आदेश दे दिए थे। रोक हटने के बाद 28 नवंबर से जिला अदालत में इन मामलों की सुनवाई शुरू हो गई थी।
कलेर ने दिए थे राम रहीम के खिलाफ बयान...
इस साल 26 फरवरी को प्रदीप कलेर ने मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिए। बयान में उसने बताया था कि फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की साजिश 2015 में दिल्ली में हुई थी। ये साजिश राम रहीम और हनीप्रीत ने मिलकर की थी और उन्होंने डेरे के अनुयायियों को ऐसा करने के लिए उकसाया था। इस बयान के बाद प्रदीप कलेर की पत्नी ने हाई कोर्ट से सुरक्षा की भी मांग की थी। उसने आरोपितों से जान का खतरा बताया था।
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