हरियाणा में अब स्मॉल फाइनांस बैंकों में 25 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपये तक रख सकेंगे सरकारी विभाग
हरियाणा में अब सरकारी विभाग और बोर्ड-निगम स्मॉल फाइनांस बैंकों में 25 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपये तक रख सकेंगे।मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, ने इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

हरियाणा में अब स्मॉल फाइनांस बैंकों में 25 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपये तक रख सकेंगे सरकारी विभाग (File Photo)
राज्य ब्यूराे, पंचकूला। हरियाणा में अब सरकारी विभाग और बोर्ड-निगम स्मॉल फाइनांस बैंकों में 25 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपये तक रख सकेंगे। वित्त विभाग ने उन बैंकों (छोटे वित्तीय बैंकों को छोड़कर) के लिए 50 करोड़ रुपये की जमा सीमा समाप्त कर दी है, जिन्हें पहली बार राज्य सरकार के साथ सूचीबद्ध किया गया है। सभी बैंक राज्य सरकार के साथ पहले से सूचीबद्ध अन्य बैंकों के समान माने जाएंगे।
राज्य सरकार ने सरकारी लेनदेन का काम करनेवाले बैंकों को सूचीबद्ध (पैनल में शामिल करने) करने संबंधी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, ने इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। संशोधित नीति के अनुसार स्मॉल फाइनांस बैंकों के लिए किसी एक विभाग और किसी एक बैंक के साथ अनुमत जमा सीमा को दोगुना कर दिया गया है। पिछले परिपत्र में वर्णित अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। वर्तमान में कुल 28 बैंक राज्य सरकार के साथ सरकारी लेनदेन हेतु सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा छोटे वित्तीय बैंक शामिल हैं।
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