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    Panchkula के भूपेश राणा हत्याकांडा में गौरव राणा दोषी, गैंगस्टर भुप्पी राणा व सुखप्रीत बूढ़ा बरी; जानें क्या है मामला

    By Jagran NewsEdited By: Shoyeb Ahmed
    Updated: Tue, 19 Dec 2023 05:57 PM (IST)

    बरवाला के शिव मंदिर में माथा टेकने के लिए भूपेश राणा की हत्या के मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया जबकि चार को बरी कर दिया। इस मामले में आरोपित गौरव राणा को बरी कर दिया। इस मामले में कुलबीर राम कुमार भूप्पी राणा एवं सुखप्रीत सिंह बूढा को बरी कर दिया है। राणा मंदिर गया था वहां उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।

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    भूपेश राणा हत्याकांडा में गौरव राणा को कोर्ट ने दोषी करार दिया (फाइल फोटो)

    जागहरण संवाददाता, पंचकूला। बरवाला के शिव मंदिर में माथा टेकने के लिए भूपेश राणा की हत्या के मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया, जबकि चार को बरी कर दिया। इस मामले में आरोपित गौरव राणा को बरी कर दिया। इस मामले में कुलबीर, राम कुमार, भूप्पी राणा एवं सुखप्रीत सिंह बूढा को बरी कर दिया है।

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    2018 में की थी हत्या

    पुलिस के अनुसार माथा टेकने के लिए मंदिर गया था, जहां उसे गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। भूपिंद्र राणा और सुखप्रीत सिंह को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश किया। भूपेश राणा की 16 अप्रैल 2018 को हत्या कर दी गई थी। एक आरोपित रोमानिया में है, जिसे गिरफ्तार करना बाकी है।

    शिकायतकर्ता ने ये बताया

    16 अप्रैल, 2018 को शिकायतकर्ता प्रतीक कुमार वासी बरवाला ने बताया था कि उसका बड़ा भाई भूपेश राणा जोकि जेल से पैरोल पर आया हुआ था। उसकी पिछले काफी समय से गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र राणा, अशोक उर्फ शौकी, रिंकू के साथ रंजिश चल रही थी।

    उसका भाई 16 अप्रैल, 2018 को अमावस्या के कारण पितरों को माथा टेकने के लिए कार में साथी गौरव के साथ निकला था। जब वह रायवाली रोड के पास पहुंचे तो रास्ते में 5-6 युवक आये, जिनमें गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र उर्फ भुप्पी, अशोक उर्फ शौकी व रिंकू ने भूपेश राणा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

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