खांसी की चार दवाओं पर लगा प्रतिबंध, सेवन करने से जा सकती है जान
हरियाणा सरकार ने खांसी की चार दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि उनमें डायएथिलीन ग्लाइकाल जैसे खतरनाक रसायन पाए गए हैं, जो बच्चों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में रेस्पिफ्रेश टीआर, रिलाइफ, कोल्ड्रिफ सिरप और डेक्सट्रोमेथार्फन सिरप शामिल हैं। सभी दवाओं के सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।
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खांसी की चार दवाओं पर लगा प्रतिबंध। सांकेतिक फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में मिलावटी दवाइयों की बिक्री रोकने के क्रम में प्रदेश सरकार ने खांसी की चार दवाओं (कफ सिरप) की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दवाओं में डायएथिलीन ग्लाइकाल जैसे खतरनाक रसायन की मौजूदगी पाई गई, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं।
प्रतिबंधित दवाओं में गुजरात की रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स की रेस्पिफ्रेश टीआर (ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, टरब्यूटेलिन सल्फेट, गुआइफेनेसिन और मेन्थाल सिरप), शेप फार्मा की रिलाइफ (एंब्राक्सोल एचसीएल, गुआइफेनेसिन, टरब्यूटेलिन सल्फेट और मेन्थाल सिरप), तमिलनाडु की स्रेशन फार्मा की कोल्ड्रिफ सिरप और जयपुर स्थित केसन्स फार्मा का डेक्सट्रोमेथार्फन सिरप शामिल हैं। सभी दवाओं के सैंपल भरकर परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है।
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