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    Haryana Job Reservation : हरियाणा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आरक्षित होंगे लिपिकों के पांच प्रतिशत पद

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Sat, 12 Nov 2022 08:45 AM (IST)

    Haryana Job Reservation हरियाणा सरकार ने अनुकंपा के आधार पर मृतक कर्मच‍ाारियों के आश्रितों को नौकरी देने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब राज्‍य में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए लिपिकों के पांच प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।

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    हरियाणा में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी में पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। (सांकेतिक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Job Reservation: हरियाणा सरकार ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए लिपिकों के पांच प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के ग्रुप-सी के पांच प्रतिशत पदों को रिजर्व रखना सुनिश्चित करें। इन पदों में लिपिकों के पदों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

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    एक्सग्रेसिया नीति के अंतर्गत अनुकंपा आधार पर मिलेगा यह लाभ

    संजीव कौशल ने विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों से कहा कि ग्रुप-सी पद का नाम, सीधी भर्ती कोटे के पद की स्वीकृत संख्या, एक्सग्रेसिया कोटे के अंतर्गत पदों की संख्या, एक अगस्त 2019 से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, एक्सग्रेसिया के तहत रिक्त पदों की संख्या के बारे में 17 नवंबर तक ईमेल से सूचना दें। यह सूचना एचआर-द्वितीय शाखा को भेजने के लिए कहा गया है।

    सरकार ने 17 नवंबर तक विभागाध्यक्षों व उपायुक्तों से जानकारी मांगी

    कुछ मामलों में देखा गया है कि कुछ विभागों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से ग्रुप-सी के पदों का पांच प्रतिशत कोटा एचएसएससी में भर्ती में सीधी भर्ती के लिए मांग भेजने के समय आरक्षित नहीं रखा जाता है। इसलिए उनके लिए अपने विभाग के मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना मुश्किल हो जाता है और अन्य विभागों में ग्रुप सी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के मामले मानव संसाधन विभाग को भेजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में छह महीने तक का समय लगता है और मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को इस उद्देश्य के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

    मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम 2019 के नियम 10 (बी) में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार्य तभी होगी, जब कुछ शर्तों के तहत ग्रुप-सी और डी के पद पर सेवा में रहते हुए किसी कर्मी की मृत्यु जाती है। जहां अनुकंपा नियुक्ति ग्रुप सी पदों के लिए स्वीकार्य है, वहां सीधे कोटे के स्वीकृत पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, लेकिन ग्रुप डी के पद के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है।