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    पूर्व सीबीआई जज सुधीर परमार समेत पांच आरोपितों की मुश्किलें बढ़ी, दो साल की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, पढ़ें क्या है मामला

    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:10 PM (IST)

    पंचकूला में, पूर्व सीबीआई जज सुधीर परमार समेत पांच आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। उन पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एसीबी ने दो साल की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। अदालत ने सभी आरोपितों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 3 नवंबर को तय की है। ईडी भी इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुका है।

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    आरोपितों के खिलाफ पंचकूला जिला अदालत में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की गई।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पद का दुरुपयोग करते हुए बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे पूर्व सीबीआई जज सुधीर परमार समेत पांच आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनके खिलाफ दो वर्ष से अधिक चली जांच के बाद हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को पंचकूला जिला अदालत में विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. हिमांशु सिंह की अदालत में पेश की गई, जहां से अदालत ने सभी आरोपितों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख तीन नवंबर निर्धारित की।

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    चार्जशीट में पूर्व विशेष सीबीआई जज सुधीर परमार के अलावा उनके भतीजे अजय परमार, बिल्डर बसंत बंसल, ललित गोयल और परिचित अनिल भल्ला के नाम शामिल किए गए हैं। मामला अप्रैल 2023 का है, जब पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में तैनाती के दौरान सुधीर परमार पर कुछ बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे। आरोप था कि परमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की।

    इस प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने भी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पांचों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। ईडी इस मामले में पहले ही अपनी चार्जशीट पेश कर चुका है, जबकि एसीबी को अपनी चार्जशीट फाइनल करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अनुमति मिली थी।

    सरकारी अभियोजन की स्वीकृति में देरी के चलते कार्रवाई कुछ समय रुकी रही, लेकिन अब स्वीकृति मिलने के बाद एसीबी ने चार्जशीट को अंतिम रूप देकर अदालत में दाखिल कर दिया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि सभी आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। तीन नवंबर की सुनवाई में मामले की आगे की प्रक्रिया तय होगी।