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    Haryana News: बिजली उपभोक्ताओं को अब दिसंबर तक देना पड़ेगा एफएसए, क्या है FSA जिसमें लगेगा 47 पैसे प्रति यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज?

    Updated: Wed, 03 Jul 2024 08:46 PM (IST)

    हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर एफएसए को दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके अनुसार 47 पैसे प्रति यूनिट एफएसए के हिसाब से बिजली निगम वसूली करेंगे। एफएसए जारी रखने से हर महीने उपभोक्ता को लगभग लगभग 100 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।

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    बिजली उपभोक्ताओं को अब दिसंबर तक देना पड़ेगा एफएसए।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को अब दिसंबर तक फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (एफएसए) देना पड़ेगा। 47 पैसे प्रति यूनिट एफएसए ले रहे बिजली निगमों ने वसूली की अवधि को छह महीने और बढ़ा दिया है। इससे पहले एक अप्रैल 2023 को आदेश जारी करते हुए एफएसएस को 30 जून 2024 तक लगाया गया था।

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    उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक बिजली उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर मौजूदा एफएसए को दिसंबर तक लिया जाता रहेगा। एफएसए का मतलब उस राशि से है जो बिजली वितरण कंपनियों द्वारा अल्पकालीन समझौतों के माध्यम से खरीदी गई अतिरिक्त बिजली पर खर्च की भरपाई के लिए की जाती है।

    हर महीने उपभोक्ताओं को देने होंगे 100 रुपये ज्यादा

    एफएसए जारी रखने से हर महीने उपभोक्ता को लगभग लगभग 100 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि बिल 200 यूनिट आता है तो हर यूनिट पर 47 पैसे जुड़ेंगे। यानी कि लगभग 94 रुपये बिल में एफएसए के जुड़ जाएंगे। इससे ज्यादा बिल आने पर उसी के अनुसार भुगतान करना होगा। यदि दो महीने में बिल का भुगतान करते हैं तो कुल 400 यूनिट के हिसाब से 188 रुपये आपको देने होंगे।

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    गरीबों को नहीं देना पड़ेगा न्यूनतम मासिक शुल्क

    प्रदेश सरकार गरीब बिजली उपभोक्ताओं को राहत भी दे चुकी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन की श्रेणी के बिजली ग्राहकों को 115 रुपये न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) नहीं देना होगा। यानी कि वह जितनी बिजली खर्च करेंगे, उतना ही पैसा उन्हें देना होगा। प्रदेश के साढ़े नौ लाख गरीब परिवारों को इसका फायदा हुआ है।

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