Haryana Local Body Elections: मंगलवार से नामंकन शुरू, ताल ठोकने मैदान में उतरेंगे उम्मीदवार; इस बार क्या है शर्त
हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं। 40 स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 17 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 2 मार्च को मतदान होगा। पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को मतदान होगा। उम्मीदवार अब आज से चुनाव प्रचार करने पूरी तरह जुट जाएंगे।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में छोटी सरकार में भागीदारी के लिए उत्सुक लोगों के चुनावी रण में उतरने की घड़ी नजदीक आ गई है। पानीपत नगर निगम को छोड़कर शेष सभी 40 स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों के लिए नामांकन आज मंगलवार को शुरू हो जाएंगे। 17 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
सात नगर निगमों फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, चार नगर परिषदों अंबाला सदर, पटौदी जटोली मंडी, थानेसर और सिरसा तथा 21 नगर पालिकाओं बराड़ा, बवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, जाखल मंडी, फरूख नगर, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर में दो मार्च को मतदान होना है।
नामांकन आज से शुरू
इसी तरह दो नगर निगमों अंबाला और सोनीपत में मेयर पद, सोहना नगर परिषद में चेयरमैन, दो नगर पालिकाओं असंध और इस्माइलाबाद में चेयरमैन और तीन नगर पालिकाओं सफीदों के वार्ड नंबर 14, तरावड़ी के वार्ड नंबर पांच तथा लाडवा के वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के लिए उप चुनाव भी इसी दिन होगा।
इन सभी निकायों में नामांकन आज शुरू हो जाएंगे। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं।
निर्दलीय को नहीं मिलेगा हेलीकाप्टर का चुनाव चिह्न
इसी दिन तीन बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी को ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों, मतदान केंद्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा दी जाएगी। दो मार्च को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा।
वहीं, पानीपत नगर निगम में नौ मार्च को मतदान होना है। पानीपत नगर निगम के लिए 21 से 27 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों को हेलीकाप्टर का चुनाव चिह्न नहीं मिल सकेगा। यह चुनाव चिह्न लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास) के लिए आरक्षित रहेगा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने इस संबंध सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।
सामान्य वर्ग के दसवीं पास उम्मीदवार ही कर सकेंगे नामांकन
नगर निगम के मेयर और नगर परिषद व नगर पालिका प्रधान पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं और महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है। पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।
यह रहेगी जमानत राशि
नगर निगम : मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए पांच हजार रुपये की जमानत राशि देनी होगी। पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को तीन हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला को 1500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी।
नगर परिषद : चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए तीन हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 1500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है। पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि देनी होगी।
नगर पालिका : चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला को 500 रुपये की जमानत जमा करनी होगी।
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