Move to Jagran APP

शिक्षा विभाग का छुट्टी के दिनों का वेतन जारी करने से इंकार, हाई कोर्ट पहुंचा मामला, सरकार व विभाग को नोटिस

प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत हिसार निवासी व अन्य ने हाई कोर्ट में कहा कि विभाग ने उन्हें छुट्टी का वेतन देने से इंकार कर दिया है। इस पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 11 Jul 2020 10:33 AM (IST)Updated: Sat, 11 Jul 2020 10:33 AM (IST)
शिक्षा विभाग का छुट्टी के दिनों का वेतन जारी करने से इंकार, हाई कोर्ट पहुंचा मामला, सरकार व विभाग को नोटिस
शिक्षा विभाग का छुट्टी के दिनों का वेतन जारी करने से इंकार, हाई कोर्ट पहुंचा मामला, सरकार व विभाग को नोटिस

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूली शिक्षा विभाग व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में हिसार निवासी सुनील कुमारी व अन्य ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि वो एक दशक से ज्यादा समय से स्कूल में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हैंं, लेकिन अब सरकार ने उनको स्कूल के अवकाश के दिनों का वेतन जारी करने से इंकार कर दिया। इतना ही उनको न्यूनतम वेतन भी जारी करने से मना किया जा रहा है।

loksabha election banner

मामले में बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने बेंच को बताया कि सूचना का अधिकार के तहत उनको जानकारी मिली है कि सभी याचिकाकर्ता की नियुक्ति सेंक्शन पोस्ट पर और विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के तहत हुई है। इस तरह की नियुक्ति को आउटसोर्स की पार्ट टू पॉलिसी कहा जाता है। इस नीति के तहत कर्मचारी को सेंक्शन पोस्ट के बराबर न्यूनतम वेतन जारी करना होता है, लेकिन इस मामले में विभाग उनको पार्ट वन पालिसी का कर्मचारी मान कर उनको वेतन जारी नहीं कर रहा।

पार्ट वन पॉलिसी में उन कर्मचारी को रखा जाता है जिनकी नियुक्ति विभाग में पद न होने के चलते केवल जरूरी काम के चलते ठेके या डीसी रेट पर आउटसोर्स की जाती हैंं, लेकिन यह मामला अलग है, याची को पार्ट टू पॉलिसी के तहत नियुक्ति पत्र मिला हुआ है लेकिन विभाग उसको स्कूल के अवकाश के दिनों का वेतन जारी करने से मना कर रहा है और उनके साथ पार्ट वन पॉलिसी के तहत नियुक्त कर्मचारी के तरह बर्ताव कर रहा है।

हाई कोर्ट के जस्टिस राजमोहन ने मामले पर सुनवाई के बाद सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर सरकारी वकील को आदेश दिया कि वो मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को इस मामले में जवाब दायर कर स्थिति स्पष्ट करे।

यह भी पढ़ें: पिता के पास आकर बोला बेटा- मैंने व पत्नी ने जहर खा लिया, डेढ़ महीने पहले हुई थी शादी

यह भी पढ़ें: युवती से बोली सहेली- चल मेरे साथ, हवेली में ले जाकर दरवाजा बंद कर युवक से करवाया दुष्कर्म

यह भी पढ़ें: परवरिश मामले में हाई कोर्ट ने कहा- ऑस्ट्रेलिया में पैदा बच्चे को भारत में दादा-दादी के पास रखना क्रूरता नहीं

यह भी पढ़ें: श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, फैक्टरियों में मिलेगी आवास की भी सुविधा, PSIEC ने दी मंजूरी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.