मनोरोगियों के लिए ग्रुप होम की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, सोनीपत और चंडीगढ़ के PGI को नोटिस
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मनोरोगियों के लिए ग्रुप होम की व्यवस्था न होने पर बीपीएस मेडिकल कॉलेज सोनीपत व पीजीआइ चंडीगढ़ को नोटिस जारी किया है। यह जनहि ...और पढ़ें

बीपीएस मेडिकल कॉलेज हरियाणा में तो वहीं पीजीआइ चंडीगढ़ पंजाब में कर रहा है सर्वे (फोटो: जागरण)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा 2017 में बनाए गए मेंटल हेल्थ एक्ट के बावजूद मनोरोगियों के लिए ग्रुप होम की व्यवस्था नहीं होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बीपीएस मेडिकल कालेज सोनीपत व पीजीआइ चंडीगढ़ को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
चंडीगढ़ में मौजूद ग्रुप होम को लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर प्रशासन को पक्ष रखने का आदेश दिया है।
याची ने बताया कि पीजीआइ चंडीगढ़ पंजाब में तथा बीपीएस मेडिकल कालेज हरियाणा में मनोरोगियों को लेकर सर्वे कर रहा है।
इस सर्वे का लाभ इस जनहित याचिका में लिया जा सकता है और ऐसे में याची इन दोनों संस्थानों को प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए।
याची ने इस संदर्भ में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों को पक्ष बना लिया है और नोटिस जारी कर दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए चंडीगढ़ के पुष्पांजलि ट्रस्ट ने बताया कि मनोरोगियों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिसे पंजाब व हरियाणा में नहीं निभाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मनोरोगियों की भलाई के लिए 2017 में एक्ट बनाया था।
इस एक्ट में ऐसे लोगों को विशेष सुविधा देने का प्रविधान किया गया था। इस मामले में 2022 में चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 31 में ग्रुप होम की आधारशिला रखी थी।
प्रशासन 90 लोगों की क्षमता वाला ग्रुप होम तैयार कर रहा है, जहां ऐसे लोगों को विशेष देखभाल मिल सकेगी। चंडीगढ़ में एक्ट का पालन हो गया है लेकिन बार-बार मांग पत्र देने के बाद भी हरियाणा व पंजाब में ऐसा कोई प्रविधान नहीं किया गया है।

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