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    दिव्यांगता पेंशन पर HC सख्त, रक्षा मंत्रालय को लगा दी फटकार; पेंशन न देने और आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका

    Updated: Sat, 13 Jan 2024 03:48 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के आदेशों के बाद भी कई मामलों में विकलांगता पेंशन न देने व आदेश के खिलाफ अपील दायर करने पर रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को कोर्ट में पेश होकर पक्ष रखने का भी आदेश दिया।

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    दिव्यांगता पेंशन पर HC सख्त, रक्षा मंत्रालय को लगा दी फटकार

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News:  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के आदेशों के बाद भी कई मामलों में विकलांगता पेंशन न देने व आदेश के खिलाफ अपील दायर करने पर रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को फटकार लगाई है।

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    HC ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार

    हाईकोर्ट ने  रक्षा मंत्रालय के वकील को कहा कि वो अगली सुनवाई पर इस  विषय पर कोर्ट की सहायता करें कि क्यों न रक्षा मंत्रालय के खिलाफ इस तरह की अपील दायर करने पर अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू की जाए।कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने दायर अपील पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि क्यों न रक्षा मंत्रालय पर दस लाख रुपये जुर्माना लगा दिया जाए।

    HC ने  रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी को पेश होने का दिया निर्देश

    कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को कोर्ट में पेश होकर पक्ष रखने का भी आदेश दिया। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्मबीर सिंह बनाम भारत संघ और भारत संघ बनाम राजबीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ऐसी याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

    16 जनवरी तक स्थगित हुई सुनवाई

    मामले में, शीर्ष अदालत ने सेवा के दौरान विकलांगता या बीमारी , मृत्यु और स्थितियों बारे स्पष्ट आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने याचिका को 16 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन, जो मामले पर बहस करने वाले हैं, उपलब्ध नहीं हैं।

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    पहले भी अपील दायर करने पर लगी थी फटकार

    हाईकोर्ट पिछले कई मौकों पर भी विकलांगता पेंशन के के खिलाफ अपील दायर करने के लिए रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई थी। मार्च 2022 में, शीर्ष अदालत ने भी उस तरीके पर नाराजगी व्यक्त की थी जिस तरह से कानूनी मुद्दा सुलझने के बावजूद केंद्र विकलांगता पेंशन देने के खिलाफ अपील दायर कर रहा था।

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