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    Lockdown AGAIN in Haryana: गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में 19 तक बढ़ा लॉकडाउन, इस बार मिली कई छूट

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Mon, 12 Jul 2021 09:35 AM (IST)

    Lockdown AGAIN in Haryana हरियाणा में लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है लेकिन इस बार कई प्रतिबंधों से छूट दे दी गई है। राज्य में कामन ला एडमिशन टेस ...और पढ़ें

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    हरियाणा में कई छूटों के साथ 19 जुलाई तक बढ़ा लाकडाउन। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Lockdown AGAIN in Haryana: हरियाणा सरकार ने तमाम तरह की रियायतों के साथ राज्य में लाकडाउन की अवधि 19 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस दौरान आइटीआइ और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने दोहराया कि कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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    कोविड के नियमों का पालन करना हर किसी के हित में है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार शाम को आदेश जारी कर महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लाकडाउन की अवधि 19 जुलाई को सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही कहा कि जितनी भी रियायतें दी जा रही हैं, उनमें कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन करना जरूरी है।

    प्रदेश सरकार ने नेशनल ला यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर की अनुमति का हवाला देते हुए कामन ला एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) 23 जुलाई को आयोजित किए जाने की बात कही है। हरियाणा सरकार ने शादियों में बारात लाने और ले जाने की भी अनुमति प्रदान कर दी। किसी भी विवाह समारोह और अंतिम संस्कार क्रिया में अब 100 तक लोग हाजिर हो सकेंगे। पहले यह अनुमति सिर्फ 50 लोगों तक थी। खुले में अब 100 के बजाय 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।

    राज्य सराकर ने प्रदेश के सभी स्पा सेंटर सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी, जबकि सिनेमाघर सीटों की 50 फीसद उपस्थिति के साथ चालू हो सकेंगे। प्रदेश सरकार ने स्वीमिंग पूल, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इन सभी में कोविड के नियमों का अनुपालन जरूरी है।

    राज्य सरकार कालेज पहले ही खोलने की अनुमति दे चुकी है। अब राज्य की सभी आइटीआइ खोली जा सकेंगी। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है। कोविड से बचाव के लिए नियमों का अनुपालन करने में सभी की भलाई है। बिना मास्क लोगों के चालान काटने को पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।