हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त 15 राजनीतिक दलों पर मंडराया खतरा, एक सप्ताह में दाखिल करना होगा जवाब
हरियाणा में पिछले दस साल से चुनाव नहीं लड़ रहे 15 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण खतरे में है। चुनाव आयोग ने उन्हें फिर से नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। दस्तावेज जमा न करने पर पंजीकरण रद्द हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने सुनवाई का मौका दिया है जो 2-3 सितंबर को होगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पिछले दस साल से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे गैर मान्यता प्राप्त 15 राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग ने इन्हें फिर से नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कराने पर इन राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद किया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 के तहत इन सभी दलों को सुनवाई का मौका देते हुए अलग-अलग तारीख और समय तय किए हैं। अगर यह दल 28 अगस्त तक अपना पक्ष नहीं रखते तो माना जाएगा कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सुनवाई दो से तीन सितंबर तक चंडीगढ़ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में होगी। चुनाव आयोग ने जुलाई में भी 21 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया था। इनमें से सिर्फ छह दलों ने ही आवश्यक कागजात जमा कराए हैं।
बाकी सभी 15 राजनीतिक दलों को अपना पक्ष रखने के लिए फिर से नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें अपना राज फ्रंट झज्जर, हरियाणा स्वतंत्र पार्टी झज्जर, राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी झज्जर, भारत (इंटीग्रेटेड) रक्षक दल गुडगांव, भारतीय जन हित विकास पार्टी गुड़गांव , गुड़गांव रेजिडेंट पार्टी गुड़़गांव, हिंद समदर्शी पार्टी गुड़़गांव, कर्मा पार्टी गुड़़गांव, मेरा गांव मेरा देश पार्टी गुड़गांव शामिल हैं।
इसी तरह नेशनल जनहित कांग्रेस (एबी) गुड़गांव, समरस समाज पार्टी गुड़गांव, टोटल विकास पार्टी गुड़गांव, जनता उदय पार्टी फरीदाबाद, बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी फरीदाबाद, राष्ट्रीय आर्य राज सभा रोहतक, सेवा दल रोहतक, लोक परिवर्तन पार्टी (डीसी) पानीपत, हरियाणा जनरक्षक दल सोनीपत, हरियाणा कान्ति दल कुरूक्षेत्र, राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी करनाल और सुशासन पार्टी भिवानी को नोटिस दिए गए हैं।
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