Old Age Pension: हरियाणा में बुढ़ापा व सामाजिक पेंशन की शिकायतें होंगी दूर, चलेगा विशेष अभियान
Old Age Pension हरियाणा में बुढ़ापा और अन्य सामाजिक पेंशन को लेकर आ रही शिकायतों को दूर किया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान शुरू होगा। यह विशेष अभियान 19 सितंबर को शुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Old Age Pension: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन सहित अन्य सामाजिक पेंशन को लेकर आ रही शिकायतों को दूर किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार विशेष अभियान चलाएगी। दरअसल, बुजुर्गों को मृत दिखाकर, विधवाओं के पति जिंदा बताकर और दिव्यांगों की सालाना आय दो लाख रुपये से अधिक दिखाकर पेंशन काटने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है।
30 सितंबर तक चलेगी रिकार्ड ठीक करने की मुहिम, बकाया पेंशन राशि का भी भुगतान होगा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मामले में संज्ञान लेने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए सोमवार से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर तक यह अभियान चलेगा। प्रदेश में फिलहाल 29 लाख 24 हजार 723 लाभार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में पेंशन दी जा रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया द्वारा प्राप्त डाटा या क्रीड (सीआरआइडी) के डाटा से प्राप्त मापदंडों अनुसार अगर किसी पात्र लाभार्थी का कोई डाटा विवरण मेल नहीं खाता है तो विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति की पेंशन अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में संपर्क करके अपनी पेंशन को फिर शुरू करा सकता है। उसकी पेंशन बहाल होने पर बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा।
भविष्य में डाटा मेल नहीं खाने से पेंशन रूकी तो मोबाइल पर आएगा मैसेज
उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता के लाभार्थियों, जिनकी पेंशन व भत्ता काे डेटा के मिलान न होने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, वे जिला समाज कल्याण अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय संबंधित लाभार्थी से तथ्यों की जांच व सत्यापन के लिए मिलेगा। तत्पश्चात बकाया राशि के साथ मासिक पेंशन व भत्ते की बहाली जल्द से जल्द की जाएगी, बशर्ते कि दस्तावेजों का सत्यापन हो।
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अगर किसी भी व्यक्ति के पहचान पत्र में आय, आयु अथवा किसी ओर प्रकार की त्रुटि है तो वह जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से क्रीड द्वारा दिए गए शिकायत पोर्टल ( Grievance Portal ) ( htps : //grievance.edisha.gov.in ) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। भविष्य में विभाग द्वारा अगर कोई पेंशन रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया द्वारा अस्थाई तौर पर रोकी जाएगी तो संबंधित लाभार्थी को पहले दस्तावेजों में उपलब्ध मोबाईल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।
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