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बंदूक लाइसेंस मामले में सोहा अली के खिलाफ लोकायुक्‍त से शिकायत

फिल्‍म अभिनेत्री साेहा अली खान के खिलाफ बंदूक लाइसेंस जारी करने के खिलाफ हरियाणा के लोकायुक्‍त को शिकायत दी गई है। आराेप है कि यह लाइसेंस गलत ढ़ंग से जारी किया गया था।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 02 Sep 2016 08:55 PM (IST)Updated: Fri, 02 Sep 2016 09:22 PM (IST)
बंदूक लाइसेंस मामले में सोहा अली के खिलाफ लोकायुक्‍त से शिकायत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। फिल्म अभिनेत्री सोहा अली खान के खिलाफ अब लोकायुक्त के पास शिकायत दी गई है। इसमें 10 साल पहले उनके नाम पर बंदूक का लाइसेंस जारी करने को गैरकानूनी बताया गया है। शिकायत में कहा गया है कि उस समय सोहा की उम्र 18 साल ही थी, जबकि इस लाइसेंस के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। इस बंदूक से उनके पिता ने 10 साल पहले काला हिरण का शिकार किया था।

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शिकायत पीएफए (पीपुल फार एनिमल) हरियाणा के पूर्व प्रभारी नरेश कादियान ने दी है। इससे पहले उनके खिलाफ सीएम विंडो पर शिकायत दी गई थी। आरोप है कि 10 साल पहले काले हिरण के शिकार के लिए क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था, उसका लाइसेंस उनकी बेटी सोहा अली खान के नाम पर था।

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इस मामले में फरीदाबाद के पर्यावरण कोर्ट ने नवाब मंसूर अली पटौदी सहित छह लोगों को तीन-तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। नवाब मंसूर अली खान का निधन हो चुका है।

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इसी मामले को आधार बनाकर पीएफए (पीपुल फार एनिमल) हरियाणा के पूर्व प्रभारी नरेश कादियान ने पहले झज्जर स्थित सीएम विंडो पर शिकायत देकर सोहा अली खान के नाम पर बंदूक जारी करने गैरकानूनी बताया था। अब उन्होंने लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल के कार्यालय में शिकायत दी है। अभी इस शिकायत को विचार के लिए स्वीकार नहीं किया गया है।

पढ़ें : 43 साल की महिला का 19 साल के लड़के पर आया दिल, करने लगी यौन शोषण तो हुआ यह यह मामला जून 2006 का है, जिसमें झज्जर में काले हिरण के शिकार में प्रयोग की गई 12 बोर की बंदूक सोहा अली खान के लाइसेंस पर जारी की गई थी। यह बंदूक सुल्तान नामक व्यक्ति के नाम से सोहा अली के नाम पर ट्रांसफर की गई थी।


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