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    सोनीपत के सिटी मजिस्ट्रेट व DSP सूचना आयोग में तलब, RTI के तहत जानकारी न देने का मामला

    आरटीआइ के तहत जानकारी न देने के मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सोनीपत के सिटी मजिस्ट्रेट व डीएसपी को तलब किया है।

    By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Fri, 17 Jul 2020 11:17 AM (IST)
    सोनीपत के सिटी मजिस्ट्रेट व DSP सूचना आयोग में तलब, RTI के तहत जानकारी न देने का मामला

    जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा राज्य सूचना आयोग (Haryana State Information Commission) ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए सोनीपत के सिटी मजिस्ट्रेट व डीएसपी को व्यक्तिगत रूप से सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ आयोग के कार्यालय में पेश होने का आदेश दिया है। आयोग ने उनको नोटिस जारी कर यह भी पूछा है कि क्यों न उनको जानकारी देने में देरी करने पर सूचना का अधिकार (Right to information) कानून के तहत जुर्माना लगाया जाए।

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    आयोग ने यह आदेश गोहाना निवासी सावित्री देवी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किया। सावित्री देवी ने अपील में आरोप लगाया कि उसने सिटी मजिस्ट्रेट सोनीपत व डीएसपी सोनीपत से सूचना का अधिकार के तहत नवंबर 2018 में जानकारी लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं दी गई।

    इसके बाद उसने अपीलीय अथॉरिटी डीसी सोनीपत को शिकायत भी दी लेकिन फिर भी उसे जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कारण उसको अब राज्य सूचना आयोग के सामने अपील दायर करनी पड़ रही है। मामले पर सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त चंद्र प्रकाश ने नियमों के तहत सूचना न देने पर कड़ा रूख अपनाया। आयोग के नोटिस के बाद भी सिटी मजिस्ट्रेट सोनीपत व डीएसपी सोनीपत जो राज्य जन सूचना अधिकारी का काम देख रहे, न तो स्वयं पेश हुए और न ही अपना कोई प्रतिनिधि सुनवाई पर भेजा।

    आयोग ने कहा कि इतने वरिष्ठ अधिकारियों का इस तरह का रवैया उचित नहीं है और इसे सहन नहीं किया जा सकता। आयोग ने सिटी मजिस्ट्रेट सोनीपत व डीएसपी सोनीपत को आयोग के कार्यालय में पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया। आयोग ने यह भी आदेश जारी किया कि वो याची को दो सप्ताह के भीतर मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाएं। आयोग ने दोनों अधिकारियों से यह भी पूछा है कि क्यों ने सूचना में देरी करने के लिए उन पर जुर्माना लगाए जाए।