हरियाणा में अब शस्त्र लाइसेंस अस्वीकृत होने पर बताना होगा कारण, गृह सचिव ने अधिकारियों को जारी किए आदेश
हरियाणा सरकार ने शस्त्र लाइसेंस अस्वीकृति मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने कहा कि अस्वीकृति का कारण आवेदकों को लिखित में बताना अनिवार्य है। शस्त्र अधिनियम 1959 का कड़ाई से पालन करने और अस्वीकृति रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो।

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा सरकार ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शस्त्र लाइसेंस की अस्वीकृतियों के मामले में वह आवेदकों को उसका कारण अवश्य स्पष्ट करें।
गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
सुमिता मिश्रा ने सभी पुलिस आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने, नवीनीकरण करने या विस्तार के लिए आवेदनों को अस्वीकृत करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर आवेदकों को बताया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने जोर दिया कि शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 14 के तहत लाइसेंसिंग अधिकारियों को किसी भी अस्वीकृति के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना होगा और आवेदक द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना होगा, सिवाय इससे कि ऐसे कारणों का खुलासा करना जनहित में न हो।
डॉ. सुमिता ने सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को शस्त्र अधिनियम 1959 और शस्त्र नियम 2016 के प्रविधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अस्वीकृति और खारिज करने पर रिपोर्ट समीक्षा के लिए सरकार को भेजी जानी चाहिए।
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