Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: यमुनानगर में 800 MW थर्मल प्लांट लगाने को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, CM मनोहर लाल ने बताया मील का पत्थर

    By Sudhir TanwarEdited By: Deepak Saxena
    Updated: Thu, 26 Oct 2023 07:39 PM (IST)

    हरियाणा सरकार के नौ साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे इसी दौरान उन्हें यमुनानगर में 800 मेगा वाट थर्मल प्लांट (Thermal Plant) की केंद्र से मंजूरी की सूचना मिलती हैं। इसकी खबर सुनते ही सीएम मनोहर लाल पीएम मोदी का आभार जताते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये थर्मल प्लांट प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

    Hero Image
    यमुनानगर में 800 MW थर्मल प्लांट लगाने को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। यमुनानगर में 800 मेगावाट की क्षमता का थर्मल प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। गुरुवार को प्रदेश सरकार के नौ साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब उपलब्धियां गिना रहे थे, ठीक उसी समय केंद्र सरकार की ओर से थर्मल प्लांट लगाने की मंजूरी की सूचना आई। इससे खुश होकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं। यह थर्मल प्लांट हरियाणा को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब के मुकाबले हरियाणा में पराली के मामले कम: CM मनोहर लाल

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंजौर में हॉट एयर बैलून गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साहसिक खेल गतिविधियां टिक्करताल में पहले से ही संचालित हैं। हरियाणा में पंजाब के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं काफी कम हैं। पंजाब में चार हजार से अधिक स्थानों पर पराली जलाई गई है, जबकि हरियाणा में करीब 900 मामले सामने आए हैं। किसानों को पराली न जलानी पड़े, इसके लिए सरकार उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है और पराली के वाणिज्यिक उपयोग के लिए कदम उठा रही है।

    ये भी पढ़ें: Haryana News: खिलाड़ियों को DSP की नौकरी पर CM मनोहर लाल की दो टूक, कहा- 'खेलों में महारत हासिल उसी स्तर के देंगे काम'

    किसानों के खिलाफ कार्रवाई की ये है प्रक्रिया

    पराली जलाने वाले किसानों पर ढाई हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाता है। अब तक पराली जलाने वाले 500 से अधिक किसानों के चालान किए जा चुके हैं, जबकि 60 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। किसानों पर दर्ज होने वाले केस में सीधे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं होती। यदि वह चालान की राशि भर देते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। चालान की राशि नहीं भरने पर कुछ समय बाद पुलिस कार्रवाई का प्रविधान है। राज्य में अभी तक किसी किसान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जबकि चालान जरूर काटे जा रहे हैं।

    ये भी पढ़ें: 9 years Of Manohar Government: CM मनोहर लाल ने 190 अनियमित कॉलोनियों को किया नियमित, विकास के लिए देगी 1400 करोड़ रुपये