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    सोहना नगर परिषद अध्यक्ष अंजू देवी के फर्जी प्रमाण पत्र का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Fri, 08 Jul 2022 04:35 PM (IST)

    सोहना नगर परिषद की अध्यक्ष चुनी गई भाजपा प्रत्याशी अंजू देवी के चुनाव परिणाम का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने मौखिक तौर ...और पढ़ें

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    सोहना नगर परिषद का बाहरी दृश्य। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सोहना नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई भाजपा प्रत्याशी अंजू देवी के चुनाव परिणाम को रद करवाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली ललिता देवी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि अंजू देवी ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सहारा लिया है।

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    बहस के दौरान याची के वकील आर कार्तिकेय की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अंजू देवी ने फरीदाबाद के भाकरी से पढ़ाई की थी, जहां वह आठवीं कक्षा में फेल हो गई थी। उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए अंजू देवी का सर्टिफिकेट राजस्थान से बनवा कर लाया गया था, जिसे स्कूल के प्रिंसिपल ने फर्जी करार दिया है। स्कूल प्रिंसिपल ने अंजू देवी के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा भी दर्ज कराया है। याची ने इसको लेकर एसडीएम व डीसी को मांग पत्र भी दिया था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    कोर्ट को बताया गया कि अंजू ने जीत हासिल की है, लेकिन गलत प्रमाण पत्र के आधार पर उनका चुनाव रद होना चाहिये। कोर्ट से मांग की गई वह अंजू देवी की शपथ लेने पर रोक लगाए। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राज्य चुनाव आयोग के आदेश पर डीसी को इस मामले की जांच सौंपी गई है ।

    इस पर कोर्ट ने सरकार को मौखिक तौर कहा कि जांच रिपोर्ट आने तक अंजू देवी को शपथ न दिलाई जाए। इसी के साथ कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त तक स्थगित कर दी।