नफे सिंह राठी हत्याकांड में दो चश्मदीद गवाहों के जमानती वारंट जारी, सीबीबाई विशेष अदालत का कड़ा रुख
बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी हत्याकांड में सीबीआई विशेष अदालत ने दो चश्मदीद गवाहों के पेश न होने पर जमानती वारंट जारी किए हैं। प्रत्येक गवाह पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अदालत ने तीसरे गवाह को भी आगामी सुनवाई में हाजिर रहने का निर्देश दिया है अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2025 को होगी।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक और इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्या मामले में वीरवार को सीबीआई की विशेष अदालत में दो चश्मदीद गवाह गवाही देने नहीं पहुंचे थे। अदालत ने उनकी गैरहाजिरी पर दोनों गवाहों के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये के जमानती वारंट जारी कर उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान तीसरे गवाह की गवाही हुई थी, लेकिन उसे भी अदालत ने आगामी सुनवाई में हाजिर रहने का निर्देश दिया। अदालत की ओर से तीनों गवाहों को दोबारा समन भेजे गए हैं। अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर 2025 को होनी है। 1 सितंबर को अदालत ने गवाही शुरू करने के आदेश दिए थे। इसके तहत तीन गवाहों को समन भेजे गए थे।
दो गवाहों में से एक के समन उसकी पत्नी और दूसरे के समन उसके भाई ने प्रोसेस किए थे। 25 सितंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने इन गवाहों को हाजिर होने के आदेश दिए थे, लेकिन दो गवाह अदालत में नहीं पहुंचे। अब अदालत ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किए। बता दें कि नफे सिंह राठी की 25 फरवरी 2024 बहादुरगढ़ बराही रेलवे फाटक के पास हत्या कर दी गई थी।
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