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हरियाणा में आरक्षण के फेर में फंसी संस्कृत अध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया

Haryana Teacher Recruitment हरियाणा में 534 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया लटक गई है। यह प्रक्रिया आरक्षण के फेर में लटकी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीसीबी श्रेणी की सीट घटाने पर कड़ा संज्ञान लिया है।

By Sunil kumar jhaEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 10:33 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 08:07 AM (IST)
हरियाणा में आरक्षण के फेर में फंसी संस्कृत अध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा में संस्‍कृत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फंस गई है। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, जेएनएन। हरियाणा में 534 संस्कृत के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आरक्षण के फेर में फंस गई है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 10 फरवरी को 534 संस्कृत अध्यापकों की भर्ती के लिए 6 मार्च तक आवेदन मांगे थे। इसमें आयोग ने सामान्य वर्ग के लिए 325, अनुसूचित जाति के लिए 119, पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी के लिए 59 और पिछड़ा वर्ग बी श्रेणी के लिए 31 सीट दर्शायी थी मगर अचानक 16 फरवरी को इस आवेदन प्रपत्र को बदल कर नया जारी कर दिया गया।

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बीसीबी श्रेणी की सीट घटाने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान

इसमें सामान्य वर्ग के लिए 210, अनुसूचित जाति के लिए 239, पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी के लिए 83 और पिछड़ा वर्ग बी श्रेणी के लिए महज दो सीटों के लिए आवेदन मांगे। इससे नाराज पिछड़ा वर्ग बी श्रेणी के एक आवेदक अनिल कुमार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को शिकायत कर दी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस भेजकर तीन दिन के अंदर इस बाबत जवाब मांगा है।

राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस देकर आयोग ने तीन दिन में मांगा जवाब

बता दें, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने संस्कृत अध्यापकों के इन रिक्त पदों पर फिर से भर्ती के लिए परीक्षा प्रक्रिया करवा रहा है। इससे पहले पीजीटी संस्कृत के 626 पदों की भर्ती रद कर दी गई थी। इन पदों के लिए परीक्षा 2015 में हुई थी और एक जनवरी 2019 को इसका परिणाम घोषित हुआ। 523 अभ्यार्थी इसमें पास हुए थे। पहले हुई भर्ती रद करने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि अदालत ने यह आदेश दिया था कि संस्कृत अध्यापकों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता तय की गई थी, उसमें कुछ वे कोर्स शामिल नहीं किए गए थे जो पीजीटी संस्कृत के लिए मान्य होने चाहिए थे।

पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से गए नोटिस में यह जवाब मांगा गया है कि पिछड़ा वर्ग बी श्रेणी में पहली बार कर्मचारी चयन आयोग ने किस आधार पर 534 सीटों में से 31 आरक्षित की थी और अब किस आधार पर इनकी संख्या 31 से घटाकर दो कर दी गई है। इस आवेदन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी कोई आरक्षण नहीं मिला है।

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