350 ग्राम निकला 500 ग्राम का बादाम पैकेट, पंचकूला में स्मार्ट प्वाइंट पर 1.10 लाख जुर्माना
पंचकूला उपभोक्ता फोरम ने स्मार्ट प्वाइंट पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्रमोद कुमार ने 500 ग्राम का बादाम पैकेट खरीदा था जो वास्तव में 350 ग्राम का निकला। शिकायत करने पर कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया। फोरम ने जुर्माने के साथ मानसिक कष्ट और मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश दिया। स्टोर को सामान तोलने के निर्देश भी दिए गए।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। 500 ग्राम के पैकेट में 350 ग्राम बादाम निकलने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने सेक्टर 11 में चल रहे रिलायंस रिटेल लिमिटेड के स्मार्ट प्वाइंट पर अनुचित सेवा में खामी को लेकर एक लाख 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। फोरम ने कहा कि स्टोर पैक्ड या अनपैक्ड सामान को बेचने और बिलिंग से पहले उसका वजन करने की प्रथा अपनाएं, ताकि उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जा सके।
मामला 2 अगस्त 2022 का है, जब पंचकूला निवासी प्रमोद कुमार ने स्मार्ट प्वाइंट से सामान खरीदा था। खरीदी गई वस्तुओं में 500 ग्राम का बादाम का एक पैकेट भी शामिल था। घर पहुंचने पर ग्राहक को पैकेट के वजन पर संदेह हुआ। दोबारा जांच करने पर बादाम का वजन केवल 350 ग्राम निकला।
शिकायत लेकर जब प्रमोद कुमार स्टोर पहुंचे तो कर्मचारियों ने न केवल उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उनका मजाक उड़ाया और अभद्र व्यवहार भी किया। लगभग तीन साल तक चली सुनवाई के बाद फोरम ने स्मार्ट प्वाइंट को सेवा में दोषी और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में लिप्त माना।
फोरम ने आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर स्मार्ट प्वाइंट को 1 लाख रुपये बतौर जुर्माना पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड चंडीगढ़ में जमा करवाने होंगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट के लिए 5 हजार रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 5,500 रुपये अदा करने का आदेश दिया गया है।
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