हरियाणा: ठेके के बाहर अब नहीं पी सकेंगे शराब, DGP बोले- थाना प्रभारी और ठेकेदार पर गिरेगी गाज
हरियाणा में शराब के ठेकों के सामने शराब पीने वालों पर पुलिस सख्त हो गई है। कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि यदि ठेके के सामने कोई शराब पीता पाया गया तो ठेकेदार और थाना प्रभारी दोनों पर कार्रवाई होगी।

हरियाणा: ठेके के बाहर अब नहीं पी सकेंगे शराब। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। शराब के ठेके के सामने शराब पीते हुए लोग दिखे तो ठेकेदार के साथ-साथ क्षेत्र के थाना प्रभारी भी जिम्मेदार होंगे। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। यह निर्देश हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सभी पुलिस आयुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं।
तीन दिन पहले उन्होंने गुरुग्राम में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यह बात कही थी। अब उन्होंने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिये हैं। पुलिस महानिदेशक को गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत सहित कई जिले से शिकायत मिली थी कि शराब के ठेके के आगे या आसपास शाम के वक्त शराबियों का जमावड़ा रहता है।
लोग ठेके से शराब लेने के बाद उसके आसपास ही खड़े होकर शराब पीते हैं। इससे वहां से गुजर रहे लोगों को परेशानी होती है। सरकार ने हालांकि शराब पिलाने के लिए अहाते का लाइसेंस दे रखा है, जहां पर लोग बैठ सकते हैं। इसके बाद भी लोग सरेआम शराब पीते नजर आते हैं।

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