'अभय चौटाला को नहीं मिलेगी Z+ सिक्योरिटी, उनके लिए Y+ पर्याप्त...', हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब
हरियाणा सरकार अभय सिंह चौटाला को अतिरिक्त सुरक्षा देने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि उन्हें पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही ...और पढ़ें

अभय चौटाला को जेड प्लस सुरक्षा नहीं, सरकार ने बताया वाई प्लस सुरक्षा पर्याप्त।
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार इनेलो प्रमुख एवं पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला को अतिरिक्त सुरक्षा देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अभय सिंह चौटाला द्वारा दायर याचिका पर हरियाणा सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही पर्याप्त, समुचित और खतरे के आकलन के अनुरूप सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि अभय चौटाला और उनके परिवार के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी के माध्यम से जेड प्लस या जेड श्रेणी की अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग को खारिज किया जाए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पर्याप्त है।
हरियाणा सरकार की ओर से सीआइडी में तैनात पुलिस अधीक्षक (सिक्योरिटी) लोकेंद्र सिंह द्वारा दायर विस्तृत जवाब में कोर्ट को बताया गया कि अभय चौटाला को वर्तमान में वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस सुरक्षा के तहत कुल 11 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात हैं, जिन्हें आधुनिक और घातक हथियारों से लैस किया गया है। इसमें पांच जवान एसएलआर, पांच जवान एके-47 और एक जवान इंसास राइफल से लैस है।
हरियाणा सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा व्यवस्था किसी अस्थायी या मनमाने निर्णय के तहत नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुपालन में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और नियमावली के तहत दी गई है। इसी के तहत खतरे के आकलन के बाद अभय सिंह चौटाला को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सरकार ने जवाब में कहा कि याची द्वारा 16 जुलाई और छह सितंबर 2025 को दिए गए प्रत्यावेदनों पर राज्य स्तरीय समीक्षा समिति ने तीन नवंबर को विस्तार से विचार किया था।
समिति ने सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा वाई प्लस सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पर्याप्त है और इसमें किसी प्रकार की वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। जवाब में यह भी बताया गया कि अभय चौटाला की सुरक्षा केवल उनके निजी आवास तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आवाजाही, सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य आवश्यक स्थानों को भी कवर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उनके दोनों पुत्र करण सिंह चौटाला और अर्जुन सिंह चौटाला को भी अलग-अलग खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा प्रदान की गई है।
हरियाणा सरकार ने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था किसी व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत या मांग के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस खतरे के आकलन के आधार पर तय की जाती है। चूंकि याची को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जा चुकी है, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग न केवल तथ्यहीन है, बल्कि नियमों के भी विपरीत है। इन परिस्थितियों में हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट से याचिका को खारिज करने का आग्रह किया गया है।
परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी
करण सिंह चौटाला (चेयरमैन)
कुल 3 पुलिसकर्मी
– 2 जवान एके-47 से लैस
– 1 जवान 9 एमएम पिस्टल से लैस
अर्जुन सिंह चौटाला (विधायक)
कुल 2 पुलिसकर्मी
– दोनों जवान एके-47 से लैस

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