Updated: Fri, 01 Aug 2025 07:32 PM (IST)
हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लगे लगभग 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित कर दी है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 को स्वीकृति दी है। भ्रष्टाचार के मामलों में विभागाध्यक्ष दंड प्राधिकारी होंगे। पांच साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के माध्यम से लगे करीब 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं प्रदेश सरकार ने 58 साल तक की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी हैं। अगर कोई गंभीर आरोप लगते हैं तो इन्हें सिर्फ संबंधित विभागाध्यक्ष ही दंडित कर सकेंगे।
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सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में अनुबंध पर लगे कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 को स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दंड प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी नामित करने के लिए मसौदा अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी गई।
ग्रुप बी पदों के लिए भ्रष्टाचार और कदाचार से जुड़े मामलों में हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम-2016 के तहत दंडित करने के लिए विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा, जबकि प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। ग्रुप सी और डी पदों के लिए विभागाध्यक्ष ही सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
आरोपित कर्मचारियों को हटाने से पहले अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने एचकेआरएनएल के तहत लगे कर्मचारियों को जाब सिक्योरिटी (सेवा की सुरक्षा) प्रदान करने में आ रही सभी तकनीकी बाधाओं को दूर कर लिया है। पिछले साल 15 अगस्त तक पांच साल की पूर्णकालिक सेवाएं पूरा करने वाले संविदा कर्मचारियों को जाब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी।
इन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। पांच साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। आठ साल पुराने कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत और इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा।
हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इतना ही नहीं, एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे।
पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत लगे 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
भारतीय मजदूर संघ ने सीएम को चिट्ठी लिख जताया आभार भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने पर आभार जताया है।
संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार, प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार और प्रदेश महामंत्री हवा सिंह मैहला ने कहा कि एक साल से हम एसओपी जारी कराने के लिए संघर्षरत थे। मुख्यमंत्री ने हमारी जरूरी और वाजिब मांग मानकर लाखों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है।
हरियाणा में यूपीएस लागू, कर्मचारियों ने किया विरोध हरियाणा में शुक्रवार को कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू कर दी गई है।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि ओपीएस कर्मचारियों की लाइफलाइन है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदेश सरकार को राजस्थान, छत्तीसगढ़ व झारखंड की तरह ओपीएस लागू करने का फैसला करना चाहिए।
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