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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला- एक विभाग से दूसरे में बदले जा सकेंगे कर्मचारी, बना कॉमन कैडर

Haryana Cabinet decisions हरियाणा कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है और सरकार ने इससे राज्‍य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्‍य में अब कर्मचारियों का कॉमन कैडर होगा और कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादला हो सकेगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 23 Dec 2020 09:47 PM (IST)Updated: Thu, 24 Dec 2020 08:04 AM (IST)
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला- एक विभाग से दूसरे में बदले जा सकेंगे कर्मचारी, बना कॉमन कैडर
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय किए गए। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, जेएनएन। Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए 'काॅमन कैडर' बनाने का निर्णय लिया है। इस काॅमन कैडर के तहत सरकारी कर्मचारियों की बदली एक विभाग से दूसरे विभाग में हो सकेगी। इसके साथ ही, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यालय में बरसों से जमे कर्मचारियों को भी फील्ड में नौकरी करनी होगी। इसके अलावा सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारी आनलाइन ट्रांसफर पालिसी में कवर होंगे।

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तृतीय श्रेणी कर्मियों को सरकार का तोहफा, आनलाइन ट्रांसफर होंगे

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप-सी कर्मचारी (सेवा में भर्ती एवं शर्तें) विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। अब विधानसभा के अगले सत्र में यह विधेयक पेश होगा। बिल पास होने और राज्यपाल की मुहर लगते ही इसका नोटिफिकेशन कर लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले से सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर मिलेंगे। एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण के लिए समान कार्यकाल को भी मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मुख्यालय में बरसों से जमे कर्मचारियों की हिलेगी कुर्सी, फील्ड में जाएंगे, फील्ड के कर्मचारी मुख्यालय पहुंचेंगे

वर्तमान में जब किसी व्यक्ति को नियमित आधार पर नियुक्त दी जाती है तो वह सेवानिवृति की तिथि तक उस विभाग में ही कार्यरत रहता है। उस व्यक्ति का नाम उसी विभाग की वरिष्ठता सूची में शामिल होता है, जिसमें उसे नियुक्त किया गया है। आमतौर पर सभी विभागों में प्रत्येक कैडर-पद की वरिष्ठता सूची हरियाणा में स्थित हेड आफिस और फील्ड कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग बनाई जाती है।

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इसके बाद कर्मचारियों को लागू होने वाले विभागीय सेवा नियमों में नियम व शर्तों के अनुसार पदानुक्रम और पदोन्नति मिलती है। इस प्रावधान के तहत विभागीय सेवा नियमावली की अनुमति के अलावा, फील्ड कैडर के कर्मचारियों को हेड आफिस और हेड  आफिस के कर्मचारियों को फील्ड में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

अधिकतर विभागों में ग्रुप-सी पद के फील्ड कैडर के कर्मचारियों को आगे प्रमोशन पाने के लिए 10 से 20 साल तक रुकना पड़ता है, जबकि एक ही पद पर हेड आफिस के कर्मचारियों को फील्ड कैडर के कर्मचारियों की तुलना में पहले प्रमोशन मिलता है। हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद ही इस बिल को हरियाणा ग्रुप-सी कर्मचारी (सेवा में भर्ती और शर्तें) अधिनियम 2020 कहा जाएगा और इसके लागू होने की तिथि, आधिकारिक गजट में अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

प्रदेश में 25 प्रतिशत एसएमओ की सीधी भर्ती

हरियाणा में सीनियर मेडिकल आफिसर (एसएमओ) के 25 प्रतिशत पदों पर अब स्वास्थ्य विभाग सीधी भर्ती कर सकेगा। हरियाणा लोकसेवा आयोग के दायरे से इन पदों को बाहर किया गया है। विभाग की उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी के माध्यम से इनका चयन करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। इस फैसले के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में खाली 74 से अधिक एसएमओ के पदों को सीधी भर्ती कर भरा जा सकेगा।

आयुक्तों के लिए तीन बार होगी परीक्षा

हरियाणा में सहायक व अतिरिक्त सहायक आयुक्तों की विभागीय परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है। नियम-एक के तहत सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों की एक विभागीय परीक्षा और अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पद के उम्मीदवारों के लिए एक साल में तीन बार अप्रैल, जुलाई और नवंबर में परीक्षा होगी।

मंत्रिमंडल ने तय किया है कि इन उम्मीदवारों को तब तक परीक्षा में पास नहीं किया जाएगा, जब तक वे कम से कम आधे अंक हासिल नहीं कर लेते। उम्मीदवार को एक ही परीक्षा में एक समूह के सभी पेपरों में उपस्थित होना होगा और प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंकों के कम से कम एक तिहाई अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा समूह में उत्तीर्ण होने के लिए 50 प्रतिशत अंक अवश्य लेने होंगे।

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