हरियाणा: सरकारी विभाग में दसवीं पास नहीं बन सकेंगे ड्राइवर, अब ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य
हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में वाहन चालकों की भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। अब 12वीं पास होना अनिवार्य है साथ ही 10वीं या 12वीं में हिंदी या संस्कृत का एक विषय होना चाहिए। स्नातक में हिंदी होने पर भी पात्रता रहेगी। यह नियम पदोन्नति और स्थानांतरण पर भी लागू होंगे।

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