दिल्ली-NCR में यहां चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने पर होगा एक्शन, एक लाख जुर्माने के साथ जानी पड़ेगी जेल
पलवल पुलिस ने चाइनीज मांझे के उपयोग खरीद और भंडारण पर सख्त चेतावनी जारी की है। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि इसका उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें जेल और जुर्माना शामिल है। यह मांझा इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक है इसलिए इस पर प्रतिबंध है। पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

जागरण संवाददाता, पलवल। जिला पुलिस ने चाइनीज मांझे के उपयोग, खरीद, भंडारण और निर्माण पर सख्त चेतावनी जारी की है। जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि त्योहारों पर पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का उपयोग करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
एसपी सिंगला ने बताया कि चाइनीज मांझा, जो कि ग्लास-लेपित सिंथेटिक धागा है, इंसानों, पक्षियों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक है। यह धारदार मांझा क्षण भर में ही शरीर के अंगों को काट सकता है और कई बार जानलेवा साबित होता है।
यही कारण है कि प्रशासन ने इसकी बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने पतंग उड़ाने वालों से अपील की है कि वे पतंग उड़ाने से पहले अपने मांझे की जांच कर लें कि कहीं वह चीनी मांझा तो नहीं है।
जिला पुलिस चाइनीज मांझे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान भी चला रही है। एसपी ने बताया कि चाइनीज मांझा काटन फैब्रिक से नहीं, बल्कि कई हानिकारक केमिकल से बनाया जाता है, जो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है।
पुलिस चाइनीज मांझे से जुड़े दोषियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में शहर थाना और कैंप थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे का भंडारण करने पर दो मामले भी दर्ज किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी चाइनीज मांझे के उपयोग या भंडारण की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचित करें।
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