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    Haryana News: एक्शन मोड में कृषि विभाग, पराली जलाने पर चार किसानों पर केस दर्ज

    By Ankur Agnihotri Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 21 Apr 2025 07:04 PM (IST)

    पलवल में कृषि विभाग ने पराली जलाने के मामले में चार किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खेड़ली जीता गांव में एक महिला किसान भी शामिल है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत की गई है जिसके अनुसार फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित है। जाँच में किसानों द्वारा दो एकड़ क्षेत्र में पराली जलाने का पता चला जिससे पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन हुआ।

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    पराली जलाने पर चार किसानों के खिलाफ मामला दर्ज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पलवल। कृषि विभाग ने पराली जलाने पर चार किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यह कार्रवाई खेड़ली जीता गांव में एक महिला किसान समेत चार किसानों के खिलाफ की गई है।

    कृषि विभाग के अधिकारी रमेशचंद के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में फसल अवशेष जलाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। 19 अप्रैल को एएफएल लोकेशन से पुष्टि होने के बाद अगले दिन खेतों का निरीक्षण किया गया।

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    इनके खिलाफ मामला दर्ज

    इस दौरान किसान पिंकी, भारत, नानकचंद व जगदीश के खेतों में गेहूं के जले हुए अवशेष मिले। किसानों ने दो एकड़ क्षेत्र में फसल अवशेष जलाकर कई कानूनों का उल्लंघन किया है।

    इनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व 280 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 शामिल हैं। हसनपुर थाना पुलिस ने हल्का पटवारी सुधीर कुमार व कृषि अधिकारी रमेशचंद की जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

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