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    Palwal: दुष्कर्म, हत्या, शव से बर्बरता... छह साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

    By Jagran NewsEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Sat, 29 Jul 2023 06:01 PM (IST)

    6 वर्ष 11 महीने की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में कोर्ट ने जोषी को फांसी की सजा सुनाई है। मासूम के साथ दोषी ने पहले दुष्कर्म किया फिर उसकी हत्या की। सनकी यहीं नहीं रुका। दरिंदे ने मासूम के शव के साथ फिर दुष्कर्म किया। इस मामले को लेकर साल 2021 में थाना मुंडकटी में केस दर्ज हुआ था।

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    कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।

    पलवल, जागरण संवाददाता। सात वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपित युवक को फांसी की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी।

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    कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 2021 मई माह में मुंडकटी थाना अंतर्गत एक गांव में यह वारदात हुई थी। पीड़ित परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के रहने वाला है और बच्ची के माता-पिता मुंडकटी थाना अंतर्गत एक गांव में ईंट-भट्टा पर मजदूरी करते थे और अपनी बच्ची को घर पर ही अकेला छोड़ कर गए थे।

    गड्ढे में फेंका था शव

    आरोपित युवक बच्ची को बिस्किट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था और दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित युवक शव को एक पेड़ की ओट में गड्ढे में फेंक कर फरार हो गया था। बच्ची के पिता ने मामले में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया कराया था। बच्ची की काफी तलाश की गई थी, मगर उसका कुछ पता नहीं चल पाया।

    इसके अगले दिन दोपहर बच्ची का शव ईंटों के भट्टे के पास झाड़ियों में एक पेड़ के नीचे गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था। इसके बाद पुलिस ने मजदूरी करने वाले 22 वर्षीय आनंद नामक एक युवक को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में उसने सारी बात उगल दी।