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    Palwal में शख्स ने फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर की युवती से शादी, अदालत से मांगा सुरक्षा; ऐसे खुली आरोपित की पोल

    होडल थाना अंतर्गत एक गांव में युवक ने युवती को घर से भगाकर फर्जी कागजात झूठा शपथ पत्र और फर्जी आधार कार्ड बनाकर शादी कर ली। युवक ने इन फर्जी कागजातों के आधार पर युवती के स्वजन से खतरा बताकर अदालत में याचिका दायर कर सुरक्षा भी मांग ली। युवती के स्वजन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने स्कूल से आरोपित की मार्कशीट निकलवा ली

    By Ankur AgnihotriEdited By: Nitin YadavUpdated: Fri, 29 Sep 2023 03:18 PM (IST)
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    Palwal में शख्स ने फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर की युवती से शादी।

    जागरण संवाददाता, पलवल। होडल थाना अंतर्गत एक गांव में युवक ने युवती को घर से भगाकर फर्जी कागजात, झूठा शपथ पत्र और फर्जी आधार कार्ड बनाकर शादी कर ली। युवक ने इन फर्जी कागजातों के आधार पर युवती के स्वजन से खतरा बताकर अदालत में याचिका दायर कर सुरक्षा भी मांग ली।

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    युवती के स्वजन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने स्कूल से आरोपित की मार्कशीट निकलवा ली, जिसके बाद आरोपित द्वारा रची गई साजिश का पर्दाफाश हो गया। कैंप थाना पुलिस ने मामले में नामजद आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण के अनुसार, मामले में उन्हें एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में कहा गया था कि होडल थाना अंतर्गत एक गांव के रहने वाले सुकराम ने उनकी एक युवती के साथ घर से भागकर शादी की थी। आरोपित ने फर्जी कागजात, झूठा शपथ पत्र और फर्जी आधार कार्ड बनाकर साजिश के तहत अदालत में प्रस्तुत किया।

    जन्मतिथि में की गड़बड़ी: पुलिस

    आरोपित सुखराम ने सात जून, 2023 को दिए गए शपथ पत्र में अपनी जन्मतिथि 15 जनवरी 2002 दिखाई थी और कहा था कि उसके पास जन्म तिथि का कोई कागजी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जबकि सच्चाई यह थी कि आरोपित सुकराम ने गांव के ही स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। स्कूल में उसकी जन्म तिथि 15-01-2003 दर्ज है। इसी प्रकार आरोपित ने अपने आधार कार्ड में भी फर्जकारी कर गलत जन्मतिथि दर्ज कर रखी है।

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    पुलिस ने नहीं किया आरोपित के कागजात की जांच

    आरोपित ने उक्त फर्जी कागजात होडल थाना पुलिस को भी सौंप थे, जिसका किसी ने सत्यापन करना जरूरी नहीं समझा। उपरोक्त आरोपित ने 18 सितंबर 2023 को पुलिस से सुरक्षा मांगी और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की थी।

    इस याचिका में भी जन्म तिथि संबंधित झूठा शपथ पत्र एवं फर्जकारी युक्त आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट के संज्ञान में यह मामला आने के बाद न्यायाधीश ने अदालत में शिकायतकर्ता को कैंप थाना में मामला दर्ज कराने की छूट दी थी।

    शिकायतकर्ता के आरोपित ने उसकी बेटी से करीब चार महीने पहले शादी की थी। आरोपित ने यह फर्जी कागजात शादी के लिए उपयोग किए। चूंकि लड़के की उम्र शादी के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, इसीलिए आरोपित ने शादी करने और अदालत में सुरक्षा मांगने के लिए गलत जन्म तिथि के फर्जी कागजातों का सहारा लिया।

    मैरिज सेंटर चलाकर करवाई जाती है फर्जी कागजातों के आधार पर शादी

    कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण के अनुसार, मामले में मुकदमा कर दिया गया है। इस मामले में जांच में सामने आया है कि दिल्ली-एनसीआर के एक मैरिज सेंटर द्वारा यह फर्जी कागजात तैयार कर शादी करवाई गई थी। दिल्ली-एनसीआर में फर्जी कागजात तैयार कर शादी कराने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं।

    यह गिरोह मैरिज ब्यूरो सेंटर चलाते हैं। गिरोह नाबालिग युवक-युवितयों के फर्जी कागजात तैयार कर उनकी जन्मतिथि बदल देते हैं और आर्य समाज मंदिर में शादी करा देते हैं। इसके बदले में मैरिज ब्यूरो सेंटर संचालक युवक-युवतियों से मोटी रकम ऐंठते हैं। पुलिस इस मामले में संलिप्त आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपित गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

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