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    मोनू मानेसर को अदालत से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर अब 30 सितंबर को होगी सुनवाई

    राजस्थान के डीग जिला के गांव घाटमिका के रहने वाले नासिर-जुनैद हत्याकांड में आरोपित मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर डीग जिला की कांमा अदालत में 25 सितंबर को सुनवाई नहीं हुई। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के चलते बार एसोसिएशन की ओर से कार्य स्थगित रखा गया। अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर का दिन तय किया है। माेनू इन दिनों न्यायिक हिरासत में अजमेर जेल में रखा गया है।

    By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Tue, 26 Sep 2023 03:20 PM (IST)
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    मोनू मानेसर को अदालत से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर अब 30 सितंबर को होगी सुनवाई

    नूंह/मेवात, जागरण संवाददाता। राजस्थान के डीग जिला के गांव घाटमिका के रहने वाले नासिर-जुनैद हत्याकांड में आरोपित मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर डीग जिला की कांमा अदालत में 25 सितंबर को सुनवाई नहीं हुई। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पिता के निधन  के चलते बार एसोसिएशन की ओर से कार्य स्थगित रखा गया था, जिसकी वजह से आज मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।

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    अदालत में अब इस मामले में सुनवाई के लिए 30 सितंबर का दिन तय किया है। माेनू इन दिनों न्यायिक हिरासत में अजमेर जेल में रखा गया है। पहले उसे भरतपुर की जेल में रखा गया था, बाद में सुरक्षा को देखते हुए अजमेर की जेल भेज दिया गया।

    गुरुग्राम पुलिस ने नाटकीय अंदाज में किया था गिरफ्तार

    गुरुग्राम के मानेसर के रहने वाले मोनू को नूंह पुलिस ने 12 सितंबर को नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर 28 अगस्त को दूसरी बार निकलने वाली जलाभिषेक यात्रा से दो दिन पहले फेस बुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन नूंह अदालत से ट्रांजिड रिमांड पर डीग पुलिस मोनू को नासिर-जुनैद हत्याकांड में पूछताछ करने के लिए अपने यहां ले गई थी। पुलिस ने दो दिन की रिमांड पर मोनू से पूछताछ की थी।

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    डीग पुलिस ने ये किया दावा

    डीग पुलिस का दावा था कि 15 फरवरी की रात नासिर और जुनैद का अपहरण करने तथा बाद में दोनों को जिंदा जलाकर हत्या करने की साजिश माेनू ने आरोपितों के साथ रची थी। वह आरोपित रिंकू सैनी तथा अन्य से फोन पर संपर्क में रहा था।

    मोनू के अधिवक्ता एलएन पाराशर तथा कुलभूषण भारद्वाज ने बताया अब जमानत याचिका पर अदालत तीस सितंबर को सुनवाई करेगी।

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