Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न चार्ज न फाइल, बिजली कनेक्शन ट्रांसफर अब आसान

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 28 Feb 2018 06:10 PM (IST)

    विजय मिश्रा, नारनौल जिले के जिन बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन अपने नाम कराना है उनके लिए ...और पढ़ें

    Hero Image
    न चार्ज न फाइल, बिजली कनेक्शन ट्रांसफर अब आसान

    विजय मिश्रा, नारनौल

    जिले के जिन बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन अपने नाम कराना है उनके लिए यह अच्छी खबर है। बिजली निगम ने कनेक्शन को अपने नाम करवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब इसके लिए उपभोक्ताओं को न नई फाइल बनाकर आवेदन करना होगा और न ही फीस का भुगतान करना पड़ेगा। नाम चेंज करने की प्रक्रिया आवेदन व रसीद जारी होने के सात दिन में पूरी की जाएगी। खास बात यह कि उपभोक्ता का नाम बदल जाएगा, लेकिन नंबर पुराना ही रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, बिजली निगम ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस सिस्टम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने की प्रक्रिया को काफी आसान बनाया गया है। नाम परिवर्तन कराने के लिए नए सिरे से फाइल तैयार करने की जरूरत नहीं होगी और न ही किसी तरह की फीस का भुगतान करना होगा। साधारण आवेदन पर बिजली निगम कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। इससे पहले उपभोक्ता को नाम चेंज कराने के लिए नए सिरे से फाइल तैयार करानी पड़ती थी और दो किलोवाट भार के कनेक्शन पर लगभग एक हजार रुपये चार्ज लगता था।

    -----------

    इन्हें होगा सीधा लाभ :

    इस योजना का सीधा लाभ उन लोगों को होगा जिनके परिवार के मुखिया का निधन हो चुका है। ऐसे परिवार वालों को कई भाई-बहन होने पर सामूहिक रूप से परिवार के किसी एक सदस्य के नाम करने का सहमति पत्र अवश्य देना होगा। इसके बाद उसी सदस्य को मुखिया मानकर उसके नाम आसानी से कनेक्शन ट्रांसफर किया जा सकेगा।

    -------

    यह रहेगी पूरी प्रक्रिया:

    बिजली कनेक्शन जिसके नाम है और उसकी मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में परिवार का कोई भी सदस्य मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र व अपने दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकता है। यदि किसी जगह या मकान में कई लोग हिस्सेदार हैं और कनेक्शन में नाम बदलवाना है तो जिसको नाम कराना है उसे दूसरे सदस्यों से एनओसी लेकर आवेदन करना होगा। इसके लिए उसे अपने रिश्ते होने संबंधी प्रूफ देना होगा। यदि कोई सदस्य एनओसी देने से मना करता है तो आवेदक संबंधित प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिखाकर भी आवेदन कर सकता है। आवेदक को अंडरटे¨कग देनी होगी कि कनेक्शन नाम चेंज होने के बाद जो भी बिल या बकाया होगा, उसे वह खुद वहन करेगा।

    ---------

    उपभोक्ताओं के लिए यह अच्छी योजना है। एक से ज्यादा दावेदार होने पर किसी एक व्यक्ति के नाम अन्य दावेदारों को सहमति पत्र देना होगा। इसके बाद कनेक्शन उसके नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

    -सतीश कुमार, एसडीओ, बिजली निगम।