पति को फंदे पर झूलने के लिए कर दिया मजबूर... पत्नी को दोषी करार देकर कोर्ट ने सुनाई सात साल की जेल
नारनौल में तीन साल पहले पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक पति ने आत्महत्या कर ली थी। सेशन कोर्ट ने पत्नी को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई और 25 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। मृतक पीएनबी कर्मचारी विनय टिकानियां ने सुसाइड नोट में पत्नी को जिम्मेदार ठहराया था।

जागरण संवाददाता, नारनौल। तीन साल पहले पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में बुधवार को सेशन कोर्ट ने पत्नी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई।साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
तीन साल पूर्व 17 जुलाई 2022 को शहर के मोहल्ला चांदुवाड़ा में रहने वाले पीएनबी के कर्मचारी विनय टिकानियां ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था। इसके बाद मोहल्ला चांदुवाड़ा में रहने वाले मृतक के भाई जितेंद्र ने पुलिस में शिकायत दी थी।
इसमें बताया गया था कि उसके भाई की शादी 25 जनवरी 2019 को महेंद्रगढ़ के गांव चेलावास में रहने वाली ज्योति के साथ हुई थी। शादी के बाद ज्योति उसके भाई के साथ अलग घर में रहने का दबाव बनाकर उसके साथ लड़ाई-झगड़ा करती रहती थी।
इस बारे में स्वजन ने ज्योति को कई बार समझाया लेकिन फायदा नहीं हुआ। उसके भाई विनय ने भी काफी बार ज्योति के माता-पिता व स्वजन को समझाया। दस जुलाई 2022 को ज्योति अपने बेटे के साथ नारनौल आई थी।
आने के बाद भी वह अलग रहने का दबाव बनाकर उसके साथ लड़ाई-झगड़ा करती थी। इससे परेशान होकर विनय ने 17 जुलाई 2022 को घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इसमें मृतक ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को बताया था।
इस मामले में वकील करण सिंह यादव ने बताया कि महिला द्वारा अपने पति को प्रताड़ित करने के मामले में सेशन कोर्ट ने सात साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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