Surcharge Scheme 2025: क्या है सरचार्ज माफी योजना 2025? उपभोक्ताओं को मिल रही बंपर छूट
दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी योजना 2025 शुरू की है जिससे उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर बकाया सरचार्ज से राहत मिलेगी। यह योजना 31 अगस्त 2024 तक के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए है। घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 10% की छूट मिलेगी। कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह योजना 12 मई 2025 से 11 नवंबर 2025 तक लागू रहेगी।
जागरण संवाददाता, नारनौल। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर बकाया सरचार्ज से बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से "सरचार्ज माफी योजना 2025" को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह योजना उन सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जिनके बिजली बिलों पर सरचार्ज की राशि बकाया है।
उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने बताया कि योजना के तहत सरकारी कनेक्शनों पर बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी उपभोक्ता श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।
यह योजना केवल ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो 31 अगस्त 2024 तक निगम के डिफाल्टर थे और आज की तारीख तक डिफॉल्टर बने हुए हैं। लंबे समय से बकाया बिल रहने और समय पर बिजली का बकाया बिल न चुकाने के कारण बिजली कनेक्शनों पर भारी मात्रा में सरचार्ज लगाया जाता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। घरेलू उपभोक्ता द्वारा अधिसूचना की तारीख तक बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाता है, तो मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
कृषि उपभोक्ता के पास बकाया मूल राशि का भुगतान करने का विकल्प होगा। एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्रों में अधिसूचना। एपी उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र 4 महीने में एक बार होता है।
यदि भुगतान एकमुश्त किया जाता है, तो मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पात्र एपी उपभोक्ताओं को पूरा अधिभार माफ किया जाएगा। अतिरिक्त हुए अधिभार की राशि 3 चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता ऊपर उल्लिखित किश्तों में देय राशि का भुगतान कर सकते हैं। किसी भी छूटी हुई किश्त के मामले में, बकाया राशि को वर्तमान बिलों के साथ अंतिम किश्त तक चुकाना होगा अन्यथा पूरी अधिभार राशि फिर से वसूल की जाएगी और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।
सरकारी विभाग, एमसी, ग्राम पंचायत, राज्य पीएसयू कनेक्शन भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जो उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा और अधिभार माफ कर दिया जाएगा।
औद्योगिक एवं अन्य श्रेणियों के लिए है ये विकल्प
औद्योगिक उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उन्हें अधिसूचना की तिथि तक मूल राशि के साथ-साथ कुल मूल राशि के साथ-साथ 50 प्रतिशत अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर, शेष 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी।
यदि उपभोक्ता छह चालू बिलों के भुगतान में चूक करता है, तो पूर्ण अधिभार राशि पुनः प्राप्त कर ली जाएगी तथा उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा। गलत बिलिंग के मामले में, निगम के निर्देशानुसार उसे ठीक किया जाएगा। यह योजना छह महीने तक यानि 12.मई 2025 से 11 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।
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