Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नारनौल में सरपंच और पंच पद के उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरीं, 15 जून की सुबह आठ बजे से शुरू होगा मतदान

    हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के मद्देनज़र नारनौल के जिलाधीश ने 15 जून को मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत मतदान केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। घातक हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra Updated: Fri, 13 Jun 2025 05:19 PM (IST)
    Hero Image
    गांव हमींदपुर में सरपंच तथा खंड कनीना के गांव गुढ़ा व मुंडायन में हो पंच पद के लिए चुनाव।

    जागरण संवाददाता, नारनौल : राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव को लेकर बीएनएस की धारा 163 के तहत नारनौल में 15 जून के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं।

    जिलाधीश डाॅ. विवेक भारती ने बताया कि 15 जून की सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान के दौरान 500 मीटर की परिधी में पांच व्यक्तियों या इससे अधिक के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।

    जिलाधीश ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 15 जून को खंड नारनौल के गांव हमींदपुर में सरपंच तथा खंड कनीना के गांव गुढ़ा व मुंडायन में पंच पद के लिए चुनाव होंगे।

    मतदान केंद्रों के आस-पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 जून को मतदान के दौरान 500 मीटर की परिधी में पांच व्यक्तियों या इससे अधिक एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।

    सिख समुदाय को कृपाण रखने की छूट रहेगी। वहीं, घातक हथियारों में तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, साइकिल चेन और अन्य पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

    इस आदेश की अवहेलना करने का यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का भागी होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें