Bulldozer Action: नारनौल में अवैध कॉलोनी ध्वस्त, कच्चे रास्ते भी उखाड़े; कार्रवाई से मचा हड़कंप
Bulldozer Action नारनौल में जिला नगर योजनाकार विभाग ने लुतुफपुर में बन रही एक अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। पांच एकड़ में विकसित हो रही इस कॉलोनी में बिना लाइसेंस और अनुमति के निर्माण किया जा रहा था। विभाग ने छह चारदीवारी 15 डीपीसी और कच्चे रास्तों को तोड़ दिया।

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में एक और जहां प्रशासन कोरियावास गांव स्थित महर्षि च्वयन ऋषि मेडिकल कॉलेज के नामकरण विवाद में फंसा हुआ है। वहीं, दूसरी ओर कॉलोनाइजर इस कॉलेज मार्ग पर अवैध कॉलोनियां बसाने में जुट गए हैं।
जिला नगर योजनाकार विभाग को इसकी भनक लग गई और मंगलवार को पांच एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। यह कॉलोनी राजस्व संपदा लुतुफपुर, तहसील नारनौल में कुछ लोगों द्वारा लगभग एक 5 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही थी।
इसके लिए कॉलोनाइजर ने महानिदेशक, नगर और ग्राम आयोजना विभाग से न तो लाइसेंस लिया था और न ही अनुमति ली। इसमें रोड नेटवर्क बिछाए जा रहे थे। इनको जिला प्रशासन की मदद से तोड़ दिया गया।
इस कार्रवाई में छह चारदीवारी व 15 डीपीसी के साथ-साथ सभी कच्चे रास्ते उखाड़ दिए गए। यह पूरी कार्रवाई जिला नगर योजनाकार, नारनौल की अगुवाई में स्टाफ सदस्यो के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अमल में लाई गई।
जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें। महानिदेशक, नगर और ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें। अन्यथा चूककर्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आम जन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट प्रॉपर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें।
इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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