मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रो-एक्टिव मोड पर, छह माह की अवधि में करवाएं विवाह पंजीकरण
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को प्रो-एक्टिव मोड पर कर दिया है। अब विवाह का पंजीकरण छह महीने की अवधि में करवाना होगा। इस योजना के तहत, ...और पढ़ें

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को प्रो-एक्टिव मोड में कर दिया है।
जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा सरकार ने समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को प्रो-एक्टिव मोड में कर दिया है। इसके तहत प्रार्थी को विवाह के 6 माह की अवधि में विवाह पंजीकरण करवाते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर योजना के तहत आवेदन करना होता है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातीय एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की ओर से संचालित की जा रही इस योजना के तहत प्रार्थी की परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी में पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 हजार रुपए तक होनी चाहिए।
डीसी ने बताया कि इस योजना के लिए सबसे पहले विवाह पंजीकरण करवाना आवश्यक है। प्रार्थी को 6 महीने की अवधि के अंदर-अंदर अपना विवाह का पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद प्रार्थी को ऑनलाइन पोर्टल पर ही योजना के तहत आवेदन करना है। अलग-अलग वर्ग के लिए विवाह शगुन योजना में अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण के बाद विवाहित जोड़े को शगुन के तौर पर एक मिठाई का डिब्बा तथा 1100 रुपए दिए जाने के संबंध में की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत समाज के सभी वर्गों को दी जा रही अनुदान राशि प्रार्थी की जाती व श्रेणी के अनुसार जो अधिकतम राशि दे बनती है वही राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति/टपरिवास जाति के लोगों की लड़कियों की शादी पर सरकार 71000 रुपए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दे रही है। इसी प्रकार समाज के सभी वर्गों की विधवाओं/तलाकशुदा/अनाथ/ बेसहारा उनके पुनर्विवाह पर (बशर्ते उन्होंने पहली शादी के अवसर पर इस योजना का लाभ न लिया हो) तथा विधवा स्त्रियों को उनकी लड़कियों की शादी के अवसर पर 51000 की राशि दी जाती है।
महिला खिलाड़ी (किसी भी वर्ग की) को उनकी स्वयं की शादी पर अब 41000 की बजाय 51000 की सहायता राशि दी जाएगी। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी पर 41000 रुपए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दिए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उनकी लड़कियों की शादी पर 41000 की बजाय अब 51000 दिए जाएंगे। वहीं दिव्यांग पर यदि जोड़े में से दोनों पति-पत्नी दिव्यांग हो तो उन्हें 51000 की सहायता राशि दी जाती है।
अब यदि जोड़े में से कोई एक पति या पत्नी दिव्यांग हो तो उन्हें अब 41000 रुपए की बजाय 51000 की राशि दी जाएगी। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब तक इस वर्ष कुल 1106 नागरिकों ने फायदा उठाया है।

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