हरियाणा में बिजली बिल होंगे माफ, बस देना होगा अधिकतम 3600 रुपये; जानें किनको और कैसे मिलेगा फायदा?
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बीपीएल परिवारों के लिए बकाया बिजली बिल माफी योजना शुरू की है, जिसके तहत ...और पढ़ें

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बीपीएल परिवारों को राहत देने के लिए शुरू की है एक बड़ी लाभकारी योजना। एआई इमेज
HighLights
बीपीएल परिवारों के लिए बकाया बिजली बिल माफी योजना शुरू।
पात्र परिवारों को अधिकतम 3600 रुपये का भुगतान करना होगा।
1 लाख आय और 150 यूनिट खपत वाले परिवार होंगे पात्र।
जागरण संवाददाता, नारनौल। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बीपीएल परिवारों को राहत देने के लिए बकाया बिजली बिल माफी योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र परिवारों के पुराने बिजली बिलों के बकाया में छूट दी जाएगी। नारनौल के विधायक एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव ने गुरुवार को जारी बयान में यह जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कौन होंगे पात्र?
मंत्री ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस में सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये तक दर्ज होने वाले अंत्योदय परिवार योजना के पात्र होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं की पिछले 12 माह की औसत मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक होनी चाहिए। भुगतान में चूक, विवादित बिल और बिजली चोरी से संबंधित मामले भी निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना में शामिल होंगे।
खपत के अनुसार तय होगा भुगतान
योजना के तहत 50 यूनिट तक खपत पर दो रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक तथा 150 यूनिट तक खपत के लिए 2.75 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है।
अधिकतम 3600 रुपये देने होंगे
विधायक ने बताया कि खराब मीटर वाले पात्र उपभोक्ताओं के बिल की गणना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 40 और शहरी क्षेत्र में 50 यूनिट प्रतिमाह खपत का प्रावधान है। ऐसे मामलों में न्यूनतम स्वीकृत लोड एक किलोवाट माना जाएगा और मीटर बदलने का भी प्रावधान है।
पात्र उपभोक्ताओं को पिछले 12 माह की मूल बकाया राशि के अनुसार भुगतान करना होगा और शेष बकाया माफ किया जाएगा। योजना के तहत अधिकतम देय राशि 3600 रुपये निर्धारित की गई है। विधायक ने पात्र परिवारों से योजना की शर्तों की जानकारी लेकर लाभ उठाने की अपील की।
