हर हित योजना के तहत जनरल स्टोर के लिए दी जाती है 50 हजार की सहायता राशि : मुकुल
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि हर हित योजना के तहत सरकार ने पात्रता निर्धारित करते हुए जरूरतमंद परिवारों को सहायता मुहैया करा रही है। ऐसे परिवारों को स्टोर निर्माण के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये मुद्रा लोन का ब्याज दो साल तक के लिए सरकार वहन करेगी।

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि हर हित योजना के तहत सरकार ने पात्रता निर्धारित करते हुए जरूरतमंद परिवारों को सहायता मुहैया करा रही है। ऐसे परिवारों को स्टोर निर्माण के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये मुद्रा लोन का ब्याज दो साल तक के लिए सरकार वहन करेगी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हर हित योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। योजना में एक लाख से कम आय वाले परिवारों को हर-हित योजना के तहत सहायता की जाएगी। इस योजना के तहत चिह्नित किए गए परिवारों को हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। अंत्योदय परिवारों के कौशल विकास स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए जाएंगे। योजना के तहत जिस परिवार की सालाना आय एक लाख से कम है उनको हर हित स्टोर के निर्माण में 50 हजार रुपये तक की राशि का सहयोग दिया जाएगा। इसके साथ मुद्रा लोन के 50 हजार रुपये का ब्याज दो साल तक सरकार वहन करेगी। हर हित स्टोर की फ्रेंचाइजी के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। योजना के लाभ के लिए 21 से 35 वर्ष तक की आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी संबंधित व्यक्ति के पास होना जरूरी। इसके लिए न्यूनतम 200 वर्ग फीट की जगह का होना भी जरूरी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।