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    Ranjeet Murder Case: 'दुखी हैं पर हारेंगे नहीं...', फिर बढ़ेंगी राम रहीम की मुश्किलें; रणजीत के परिवार ने लिया ये फैसला

    Updated: Tue, 28 May 2024 05:47 PM (IST)

    रणजीत सिंह मामले में हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह व मामले में संलिप्त अन्य चार लोगों को बरी कर दिया है। ऐसे में रणजीत (Ranjeet Murder Case) के परिवार में मायूसी छाई हुई है। उन्होंने कहा कि सीबीआइ कोर्ट के फैसले से उन्हें न्याय मिला था। उनका न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है। अब वह हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

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    Ranjeet Murder Case: रणजीत के परिवार ने अब लिया ये फैसला

    संवाद सहयोगी, पिपली। Gurmeet Ram Rahim Case: डेरा सच्चा सौदा के पूर्व सदस्य और मैनेजर रहे रणजीत मर्डर केस (Ranjeet Murder Case) में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह (Gurmeet Singh) व अन्य पांच दोषियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा बरी कि जाने के फैसले के बाद रणजीत के बेटे जगसीर की प्रतिक्रिया सामने आई है।

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    उन्होंने कहा कि कि वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जागरण प्रतिनिधि से फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआइ कोर्ट के फैसले से उन्हें न्याय मिला था। उनका न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है।

    अब वह अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के समय जगसीर हाई कोर्ट में ही मौजूद थे। उन्होंने कहा फैसले से तो उन्हें बहुत दुख हुआ लेकिन हार नहीं मानेंगे। रणजीत के जीता प्रभुदयाल ने भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी।

    साल 2002 में हुई थी हत्या

    बता दें की रणजीत हत्याकांड में सीबीआइ कोर्ट ने सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

    गुरमीत राम रहीम और पांच अन्य पर आरोप था कि उन्होंने 10 जुलाई 2002 को रणजीत की उस समय हत्या करवाई थी जब वह अपने गांव के समीप शाम के समय अपने खेत में काम कर रहे थे। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी थी।

    इसके बाद रणजीत की हत्या के मामले में पिता जोगिन्दर ने 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआइ जांच की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआइ जांच करने की मंजूरी दी थी। सीबीआइ कोर्ट में यह मामला लंबा चला था।

    सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी सजा

    सीबीआइ कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरमीत और अन्य को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद से खानपुर कोलिया के ग्रामीण भी सकते में है।

    ग्रामीणों ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर अप्रसन्नता जाहिर की है। उनका कहना है कि रणजीत की सरेआम हत्या की गई थी। रणजीत का क्या कसूर था कि बेवजह मौत के घाट उतार दिया गया ।

    यह भी पढ़ें- Gurmeet Ram Rahim: डेरा प्रमुख राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रणजीत सिंह मर्डर केस में किया बरी

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