हरियाणा में दोस्त की नाबालिग बेटी को भगाकर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल का सजा
कुरुक्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अगवा करने और दुष्कर्म करने के दोषी वीरेंद्र उर्फ भीरु को 20 साल की कठोर कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपी पीड़िता के परिवार के साथ ईंट भट्टा पर काम करता था। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पॉक्सो एक्ट केस) ने नाबालिग को घर से भगाने और दुष्कर्म करने के दोषी उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी वीरेंद्र उर्फ भीरु को 20 साल कठोर कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी मेन पाल राणा ने बताया कि 30 अगस्त 2022 को थाना सदर पुलिस क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी।
उसने बताया कि उसका परिवार पास के एक गांव में ईंट भट्टा पर काम करता है, जहां वीरेंद्र उर्फ भीरु भी काम करता था। उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी एक दिन पहले घर से गायब हो गई थी। उसे संदेह था कि वीरेंद्र ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
शिकायत के आधार पर थाना सदर पिहोवा में केस दर्ज कर जांच पीएसआइ संतोष कुमारी को सौंपी गई। जांच के दौरान गुमशुदा नाबालिग को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया गया।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में नियमित सुनवाई के बाद, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने गवाहों और सबूतों के आधार पर वीरेंद्र को दोषी करार दिया। उसे पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अन्य धाराओं के तहत भी उसे कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी गई।
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