Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुरुक्षेत्र: किश्तों पर सपने बेच ऑफिस बंद कर भागा! प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले को 5 साल की जेल और 72 हजार 500 का जुर्माना

    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:14 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र में धोखाधड़ी के एक मामले में, अदालत ने मलूक सिंह को पांच साल की कैद और 72,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। उस पर आरोप है कि उसने किश्तों पर प्लाट दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए और बाद में ऑफिस बंद करके फरार हो गया। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

    Hero Image

    धोखाधड़ी के दोषी को पांच साल कैद व 72 हजार 500 रुपये का जुर्माना (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धोखाधड़ी के दोषी पंजाब के जिला अमृतसर के रणजीत नगर निवासी मलूक सिंह को पांच साल कैद व 72 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला न्यायवादी मेनपाल राणा ने बताया कि 10 मई 2022 को पिहोवा निवासी अरुण तनेजा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पिहोवा मार्केट में दुकान है। कुछ समय पहले उसकी दुकान पर मलूक सिंह आया और उसको एक कंपनी के बारे में बताया, जोकि किश्तों पर पैसे लेकर फ्री होल्ड प्लाट व फ्लैट उपलब्ध करवाती है।

    आरोपित ने बताया कि वह किश्तों के बदले में बांड देते हैं। वह आरोपित की बातों में आ गया और वर्ष 2016 से 2019 के बीच उसने आरोपित को करीब चार लाख रुपये किश्तों में दे दिए। मार्केट से उसके कई साथियों ने भी आरोपित द्वारा बताए तरीके से पैसे किश्तों में दिए और बदले में बांड प्राप्त किए।

    कुछ समय बाद जब वह किश्त जमा करने उसके आफिस में गए तो आफिस बंद मिला और फोन भी आफ था। उसकी शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपित को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया।

    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर धोखाधड़ी के आरोपित मलूक सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई।