Haryana News: नाबालिग बेटी का यौन उत्नीड़न करने के दोषी पिता को 7 साल कैद की सजा, 20 हजार का जुर्माना
कुरुक्षेत्र की एक अदालत ने नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के दोषी पिता को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने 2021 में मामला दर्ज किया था जब पीड़िता की चाची ने आरोपी को अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करते हुए देखा था। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग बेटी से यौन उत्पीड़न करने के दोषी पिता को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
जिला न्यायवादी मेनपाल राणा ने बताया कि 30 अप्रैल 2021 को पिहोवा सदर थाना पुलिस एरिया निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि करीब ढ़ाई साल पहले उसकी जेठानी उसके जेठ को छोड़कर चली गई थी। उसके जेठ के पास तीन साल की एक नाबालिग लड़की है, जो उसके जेठ के साथ ही रहती है। 29 अप्रैल 2021 की रात को करीब 10 बजे उन्होंने उसके जेठ के घर से लड़की के रोने की आवाज सुनी।
जब उन्होंने जाकर देखा तो उसका जेठ अपनी नाबालिग का यौन उत्पीड़न कर रहा था। उसकी शिकायत पर पिहोवा सदर थाना पुलिस ने 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला निरीक्षक प्रकाश कौर को सौंपी। जांच के दौरान नाबालिग का मेडिकल चेकअप कराया गया।
जांच के दौरान आरोपित को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत सात साल कैद की सजा सुनाई।
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