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    कुरुक्षेत्र समेत प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों में सहायकों का 3600 रुपये ग्रेड पे रहेगा बहाल, सरकार की अपील खारिज

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:59 AM (IST)

    हरियाणा सरकार को कुरुक्षेत्र समेत पांच विश्वविद्यालयों में सहायकों के 3600 रुपये ग्रेड पे को बहाल रखने के आदेश दिए गए हैं। सरकार की अपील को खारिज कर द ...और पढ़ें

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    कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के पांच विश्वविद्यालय में सहायकों का 3600 रुपये ग्रेड पे बहाल रहेगा।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के पांच विश्वविद्यालय में सहायकों का 3600 रुपये ग्रेड पे बहाल रहेगा। इसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अपील मंगलवार को डिसमिस हो गई है।

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    इस अपील के डिसमिस होने के बाद अब यह साफ हो गया है कि प्रदेश के विवि में कार्यरत और सेवानिवृत सहायकों का 3600 रुपये ग्रेड पे बहाल रहेगा। कुवि के सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव दविंद्र सचदेवा ने कहा कि उनकी ओर से प्रतिवादियों के वकील परीमल और वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा सुनवाई में पेश हुए। इस सुनवाई के बाद अदालत ने प्रदेश सरकार की अपील को डिसमिस कर दिया है।

    गौरतलब है कि इसके लिए सहायक वर्ष 2015 से ही अलग-अलग अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सितंबर 2014 में ग्रेड पे घटाकर 3200 रुपये किया गया था।

    हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

    कुवि के सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव दविंदर सचदेवा ने बताया कि प्रदेश के सभी विवि के सहायकों को प्रदेश सचिवालय के पैटर्न पर एक जनवरी 2006 से 3600 रुपये ग्रेड पे दिया गया था। 20 सितंबर 2014 में प्रदेश के विवि में कार्यरत सहायकों का ग्रेड पे कम कर के 3200 रुपये कर दिया था। इसे प्रदेश के पांच विवि के कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

    हाईकोर्ट ने अपने 15 जुलाई 2019 के फैसले से सहायकों का 3600 रुपए ग्रेड पे को एक जनवरी 2006 से बहाल कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले की सत्यापित कापी सभी विवि और निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजी गई थी।

    कोविड काल के चलते सुनवाई लंबी चली और प्रदेश सरकार ने सात माह की देरी से अपील एक अक्टूबर 2020 को दायर की। इसके बाद अप्रैल 2023 में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदेश सरकार की अपील को डिसमिस कर दिया है।