प्रशासन सख्त, वैक्सीन लगवाए बिना सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी एंट्री
प्रशासन वैक्सीन की डोज न लेने वाले लोगों को लेकर सख्त हो गया है। डीसी ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोग कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट के केस बढ़ाने में बड़ा कारण बन सकते हैं।

फोटो-7 ---जागरण प्रभाव--- -रेल व बस में यात्रा के दौरान भी दिखाना होगा वैक्सीनेशन का प्रमाण
- नियमों की उल्लंघना करने पर लगेगा 500 से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : प्रशासन वैक्सीन की डोज न लेने वाले लोगों को लेकर सख्त हो गया है। डीसी ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोग कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट के केस बढ़ाने में बड़ा कारण बन सकते हैं। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाए है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा से लेकर मैरिज हाल, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में एंट्री नहीं मिलेगी।
प्रशासन ने एक जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर बिना वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया था। प्रशासन पिछले एक सप्ताह से लोगों को चेता रहा था, लेकिन एक जनवरी को ऐसे लोगों पर किसी तरह की रोक नहीं लग गई। ऐसे लोग सार्वजनिक स्थान पर बेरोकटोक घूमते मिले। खासकर रोडवेज बसों और सिविल अस्पताल में किसी ने सर्टिफिकेट नहीं देखा। दैनिक जागरण ने रविवार के अंक में सार्वजनिक स्थलों पर पहले दिन उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां समाचार को प्रकाशित किया था। प्रशासन इसे लेकर सख्त नजर आए।
हर जगह नियम होगा लागू
मुकुल कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों अनुसार सार्वजनिक स्थानों सब्जी मंडी, अनाज मंडी, होटल, किराना स्टोर, दुकाने, शापिग कांपलेक्स, सिनेमाघर, लोकल मार्केट में कोरोना के बचाव के दोनों टीके लगवाने वालों को ही मान्यता मिलेगी। धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस सेंटर, शुगर मिल, पार्क, जिम, राशन की दुकान पर भी कोविड-19 के दोनों टीके लगवाने वालों को एंट्री दी जाएगी। बस व रेल में यात्रा करने पर भी दोनों टीकों का प्रमाण दिखाना होगा।
सौ से अधिक पर लेनी होगी परमिशन
किसी भी कार्यक्रम में 100 अधिक लोगों को एकत्रित करने के लिए उपायुक्त की अनुमति लेनी होगी। सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार (होटल व माल सहित), जिम, स्पा व गोल्फ कोर्स में स्थित क्लब हाउस, बार व रेस्टोरेंट 50 फीसदी सीटिग कैपेसिटी और सामाजिक नियमों की दूरी की पालना के साथ ही खुल सकेंगे। जिले में स्थित सभी निजी व सरकारी स्कूल, कालेज, पोलिटेक्निक, आइटीआइ, कोचिग सेंटर, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र व क्रैच पूरी तरह से बंद रहेंगे। संस्कार में 50 व्यक्तियों व शादी में 100 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
नो मास्क नो सर्विस होगा लागू
एनजीओ व शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जनता में मास्क वितरित करने की सलाह दी गई है। जिले में नो मास्क-नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा। आमजन कोविड-19 की पालना करेंगे। जिसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और ऐसे व्यक्ति (व्यस्क) जिन्हें कोविड-19 टीकाकरण की कोई खुराक नहीं मिली है। ऐसे व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश में पाबंदी रहेगी और सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश करने पर उनका चालान करके 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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