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    -इकरारनामा नहीं है कानूनी दस्तावेज!

    By Edited By:
    Updated: Thu, 22 Dec 2011 07:46 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र, जागरण संवाद केंद्र

    अगर आप अवैध कालोनियों में प्लॉट खरीद कर इकरारनामे के द्वारा उस पर मालिकाना हक जताना चाहते हैं तो आप सरासर गलत हैं। यह इकरारनामा किसी भी सूरत में कानूनी दस्तावेज नहीं है। किसी कानूनी लफड़े में पड़ने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्योंकि इकरारनामे में भी कई प्रकार के दांवपेंच हैं।

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    जिला प्रशासन ने रजिस्टरी पर भी प्रतिबंध लगाया, ताकि कृषि भूमि पर काटी जा रही अवैध कालोनियों पर अंकुश लग सके। प्रशासन के सख्त होने के बावजूद कालोनाइजरों ने प्लॉट बेचने के नए-नए तरीका खोज लिए हैं। कालोनाइजर ग्राहकों को बड़ी चतुराई से अपने जाल में फंसा लेते हैं। जब इच्छुक ग्राहक अग्रिम राशि का समय पूरा होने पर रजिस्ट्री कराने की बात करते हैं तो कालोनाइजर पूरी रकम का इकरारनामा बनाने की सलाह देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि यह इकरारानामा कानूनी दस्तावेज है और इसके द्वारा प्लॉट की खरीद व फरोख्त की जा सकती है। कई मामलों में तो इकरारनामे के तहत कई बार प्लॉटों की खरीद-फरोख्त हो जाती है और अंत में प्लॉट की रजिस्ट्री न होने पर बेचारा निवेशक फंस जाता है। कानूनी विशेषज्ञों की राय में इस प्रकार के इकरारनामे तब तक मान्य नहीं होते, जब तक इन्हें नोटरी व तहसीलदार के कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराया जाता। वहीं इकरारनामे के तहत प्लॉट को कई बार बेच दिया है, यह भी अवैध है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता विनय मोहन आश्री का कहना है कि भूमि की खरीद-फरोख्त में जो दोनों पक्षों के बीच में जो इकरारनामा किया जाता है वह तभी वैध माना जाएगा अगर दोनों पक्ष नोटरी के समक्ष दो गवाहों के साथ हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने बताया कि पूरी रकम का इकरारनामा तहसीलदार के पास भी पंजीकृत किया जा सकता है। इकरारनामे के आगे इकरारनामा करना किसी भी सूरत में वैध नहीं है। जब तक इकरारनामे वाला व्यक्ति भूमि का मालिक नहीं बनता, वह अपना दायित्व व अधिकार आगे हस्तांतरित नहीं कर सकता।

    तहसीलदार आरके भौरिया ने इकरारनामे के द्वारा खरीद-फरोख्त को अवैध बताया। उन्होंने बताया कि यह गोरखधंधा तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक लोग इसके बारे में जागरूक नहीं होंगे। उनके अनुसार राजस्व विभाग में पंजीकृत कराए गए इकरारनामे ही वैध हैं। इस इकरारनामे के द्वारा भूमि की रजिस्ट्री हो सकती है।

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