Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शीशम के पेड़ काटने के दोषी को छह माह की कठोर सजा

    By Edited By:
    Updated: Fri, 08 Jul 2016 11:43 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र स्थित विशेष पर्यावरण अदालत के पीठासीन अधिकारी अनिल कौशिक

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र स्थित विशेष पर्यावरण अदालत के पीठासीन अधिकारी अनिल कौशिक की अदालत ने कैथल के नौच गांव में वन विभाग की जमीन पर लगे शीशम के तीन पेड़ काटने के दोषी को छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 500 रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुरुक्षेत्र स्थित विशेष पर्यावरण अदालत के डिप्टी डिस्टिक अटार्नी गोपाल कुमार ने बताया कि कैथल सरस्वती ड्रेन के वन अधिकारी ने विशेष पर्यावरण कोर्ट में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत याचिका दायर की थी कि जिला कैथल के नौच गांव के सरस्वती वन क्षेत्र में नौच निवासी लीला राम ने शीशम के 3 पेड़ काट लिए। यह पेड़ वन विभाग के सुरक्षित क्षेत्र में लगे हुए थे। लीला राम ने पेड़ काटकर वन विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम की धारा 68 के तहत कार्रवाई की जाए। विशेष पर्यावरण अदालत के पीठासीन अधिकारी अनिल कौशिक ने मामले की सुनवाई कर दोनों पक्षों की दलील सुनी। अदालत ने लीला राम को वन विभाग की संपति को नुकसान पहुंचाने व भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के तहत दोषी करार दिया। नौच निवासी लीला राम को 6 माह की कठोर सजा और 500 रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त साधारण सजा काटनी होगी।

    comedy show banner
    comedy show banner